आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

Published at :22 Jun 2017 3:20 AM (IST)
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आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

रोसड़ा : चर्चित ब्रजेश हत्याकांड के आरोपित अशोक महतो की जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया है. हत्याकांड को लेकर विभूतिपुर थाने में दर्ज कांड संख्या 02/17 से संबंधित रोसड़ा एडीजे वेद प्रकाश सिंह के कोर्ट में चल रहे वाद एसटी – 446/17 में नियमित जमानत के लिए अप्राथमिकी अभियुक्त अशोक […]

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रोसड़ा : चर्चित ब्रजेश हत्याकांड के आरोपित अशोक महतो की जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया है. हत्याकांड को लेकर विभूतिपुर थाने में दर्ज कांड संख्या 02/17 से संबंधित रोसड़ा एडीजे वेद प्रकाश सिंह के कोर्ट में चल रहे वाद एसटी – 446/17 में नियमित जमानत के लिए अप्राथमिकी अभियुक्त अशोक महतो ने याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को अपर लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद यादव ने जमानत का पुरजोर विरोध किया, जबकि जमानत के पक्ष में अधिवक्ता अनिल शर्मा ने वकालत की.

सुनवाई उपरांत ही एडीजे वेद प्रकाश सिंह ने अभियुक्त का नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दिये. तीन जनवरी 2017 को विभूतिपुर में हुए ब्रजेश हत्याकांड में अप्राथमिकी अभियुक्त रहे विभूतिपुर के वीरिसहया निवासी अशोक महतो के अलावे पांच अप्राथमिकी अभियुक्त बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाने के नोनपुर निवासी शंभु सहनी,
चेरिया बरियारपुर थाने के बसही निवासी मनीष कुमार, गोपालपुर निवासी रजनीश पासवान उर्फ फंटूश पासवान, वीरपुर थाने के सहुरी निवासी सुरेंद्र सहनी व भगवानपुर थाने के बगरस निवासी लक्ष्मण सहनी उर्फ लादेन साहनी पुलिस गिरफ्त में आने के बाद से रोसड़ा जेल में बंद है. इनके खिलाफ बीते 14 जून को कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद आरोप गठित किया जा चुका है.
बताते चलें कि विभूतिपुर थाने के सलखन्नी निवासी ब्रज किशोर ब्रजेश की अपराधियों ने वारदात की शाम 5:00 बजे के करीब गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के वक्त मृतक ब्रजेश गांव स्थित अपने ईंट भट्ठे पर काम करवा रहे थे. हत्या को लेकर मृतक के भाई श्याम किशोर सिंह ने अपने दूसरे भाई कमल किशोर सिंह, भाभी किरण कुमारी व स्थानीय विभूतिपुर विधायक के भाई शिवनाथपुर निवासी लालबाबू सिंह व अन्य अज्ञात अपराधियों पर षड्यंत्र के तहत हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए लोकल थाने में एफआइआर दर्ज कराया था.
हत्या का कारण संपत्ति बटवारा व चिमनी के स्वामित्व को लेकर विवाद बताया गया था. घटना के बाद पुलिस हत्याकांड में संलिप्तता के आरोप में अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था. कांड के तीनों नामजद अभियुक्त फिलहाल फरार चल रहे हैं.
ब्रजेश हत्याकांड
जेल में बंद आरोपित अशोक ने रोसड़ा एडीजे कोर्ट में जमानत को दी थी अर्जी
तीन जनवरी 17 को अपराधियों ने ब्रजेश की ईंट-भट्ठे पर गोली मार कर दी थी हत्या
14 जून को न्यायालय में आरोप पत्र हो चुका है समर्पित
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