दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 27 May 2024 11:46 PM
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
सहरसा. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो कृष्ण कुमार चौधरी की अदालत ने बिहरा थाना क्षेत्र के सिहौल निवासी पारस झा को दुष्कर्म का दोषी पाकर भादवि की तीन धाराओं में सजा सुनायी. दोष सिद्ध अभियुक्त पारस झा उर्फ पारस कुमार झा को भादवि की धारा 366 में 10 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपया का जुर्माना किया. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अलग से सजा काटनी पड़ेगी तथा धारा 376 में 20 वर्ष का कारावास तथा 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया. जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पोक्सो 4 में 20 वर्ष का कारावास तथा 25 हजार जुर्माना किया गया. जुर्माने की रकम नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. मालूम हो कि पीड़िता की पिता ने बिहरा थाना में आवेदन देकर कहा कि मेरी नाबालिग पुत्री अपने सहेली से मिलने गयी थी. लेकिन शाम तक वापस नहीं आयी तो हम लोग उसकी सहेली के घर गये. पता चला वह उसी समय चली गयी थी. जब हम लोगों ने काफी खोजबीन की तो पता चला कि पारस झा अपनी बाइक पर बैठकर उसे लेकर कहीं चला गया. हमलोग उसके घर सिहौल गये. जहां उसके पिताजी और उसके भाई ने धमकी देकर हम लोगों को भगा दिया.
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