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शराब मामले में पांच वर्ष का कारावास व एक लाख रुपया अर्थ दंड की सजा

Updated at : 18 Mar 2025 7:06 PM (IST)
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शराब मामले में पांच वर्ष का कारावास व एक लाख रुपया अर्थ दंड की सजा

शराब मामले में पांच वर्ष का कारावास व एक लाख रुपया अर्थ दंड की सजा

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सहरसा . विशेष न्यायाधीश उत्पाद संतोष कुमार ने बिहार थाना कांड संख्या 253/22 में अभियुक्त रामकुमार को पांच वर्ष का कारावास व एक लाख रुपया अर्थ दंड की सजा सुनायी है. गुप्त सूचना के आधार पर पुनिअ राजमणि के द्वारा बिहरा थाना के साथ मिलकर एक टीम गठीत कर सूचना के आलोक में कृत कार्यावाही के दौरान मनोरमा फ्यूल सेंटर सिहौल में ट्रक पाया गया. ट्रक में दो लड़का राम कुमार पिता राम करण एवं उपचालक राजेश कुमार पिता अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के कम में उसके द्वारा बताया गया कि चालक योगेश बगल के होटल में खाना खा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस टीम होटल की ओर गयी तो चालक भाग गया. जिसके बाद ट्रक की तलाशी ली गयी तो उसमें पीछे बने चदरा के बॉक्स में कुल 5637.88 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया. उसके बाद कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ हुआ एवं दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित हुआ. विचारण के दौरान उच्च न्यायालय से प्राप्त जमानत की सुविधा का दुरूपयोग करते हुए उपचालाक राजेश कुमार फरार हो गया. जिसके विरूद्ध अलग से कार्यवाही की जा रही है. अभियोजन की ओर से कुल छह साक्षियों को परीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. अभियोजन के द्वारा भौखिक साह के अतिरिक्त दस्तावेजी साध्य को भी प्रस्तुत किया गया. अभियोजन न्यायालय के समक्ष सभी संदेहो से परे साबित करने में सफल रहा. न्यायालय द्वारा अभियुक्त बने विदेशी शराब रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारागार एवं एक लाख रूपया के आर्थिक दंड की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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