अतिक्रमण के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का निर्णय

Updated at : 29 Jan 2025 6:19 PM (IST)
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अतिक्रमण के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का निर्णय

जेबरा क्रॉसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सतत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक सहरसा समाहरणालय सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी वैभव चौधरी से प्राप्त निर्देश के आलोक में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया. इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि सुरक्षित यात्रा के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सड़क सुरक्षा नियमों का पालन निश्चित रूप से करें. उन्होंने सभी विभागों एवं प्रबुद्ध नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निर्वहन की अपील की. जानकारी दी गयी कि सड़क सुरक्षा निमित तकनीकी विभागों ग्रामीण कार्य विभाग, पथ प्रमंडल, राष्ट्रीय उच्च पथ एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रभावी की जा रही है. जिसके फलस्वरूप सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता में आशातीत बढ़ोतरी हुई है. समीक्षा क्रम में जानकारी दी गयी कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ससमय आवश्यक चिकित्सीय सहायता में सहयोग करने वाले व्यक्ति को मानवीय कृत्य के लिए अच्छे मददगार व्यक्ति के रूप में सराहने के साथ ऐसे व्यक्ति को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र के साथ दस हजार रुपए उनके खाते में भेजने का प्रावधान है. जानकारी दी गयी कि पथ प्रमंडल ग्रामीण कार्य विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ द्वारा नियंत्राधीन सड़कों पर सड़क सुरक्षा निमित पर्याप्त संख्या में साइनेज, जेबरा क्रॉसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सतत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. सम्यक विचार के बाद सुचारु यातायात प्रबंधन के उद्देश्य से नगर निकाय क्षेत्र के डीबी रोड, शंकर चौक से महावीर चौक, गंगजला चौक से नगरपालिका चौक, प्रशांत चौक, कहरा मोड़, शिवपुरी ढाला से कचहरी चौक सहित अन्य स्थलों पर अतिक्रमण के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है. बैठक में सिविल सर्जन, तकनीकी विभागों के पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात सहित अन्य संबंधित मौजूद थे.

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