18.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

अब यातायात उल्लंघन पर ऑन स्पॉट भरना होगा जुर्माना

सभी थानाध्यक्ष व ओपी प्रभारी को मिली चालान बुक सहरसा : यातायात उल्लंघन करने वाले चालकों की अब खैर नहीं. उल्लंघन करने पर ऑन स्पॉट चालकों को जुर्माना का चालान भरना होगा. इसके लिए पुलिस अधीक्षक के स्तर से डीएसपी, एसडीपीओ, थानाध्यक्ष, ओपी प्रभारी को चलान उपलब्ध करवाया गया है. प्रधान सचिव गृहविभाग ने अधिसूचना […]

सभी थानाध्यक्ष व ओपी प्रभारी को मिली चालान बुक

सहरसा : यातायात उल्लंघन करने वाले चालकों की अब खैर नहीं. उल्लंघन करने पर ऑन स्पॉट चालकों को जुर्माना का चालान भरना होगा. इसके लिए पुलिस अधीक्षक के स्तर से डीएसपी, एसडीपीओ, थानाध्यक्ष, ओपी प्रभारी को चलान उपलब्ध करवाया गया है. प्रधान सचिव गृहविभाग ने अधिसूचना जारी कर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में यातायात नियंत्रण करने, यातायात नियमों का पालन करने, जाम की समस्या से आम जनता को निजात दिलाने के लिए अगले 12 माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है. इसके अलावे चालान में आपका वाहन कहां,
कब और किस कारण से जब्त किया गया, वर्णित रहेगा. इससे पूर्व ऐसी व्यवस्था नहीं थी. वाहन चालक यदि यातायात नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाते थे तो पुलिस वाहन को जब्त कर थाना ले जाती थी. जहां से परिवहन विभाग को सूचना दी जाती थी. लेकिन अब चालकों को ऑन स्पॉट चलान होगा व उन्हें जुर्माना अदा करना होगा. इस तरह की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा है.
सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्रवाई: यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत उचित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. मिली जानकारी के अनुसार वाहन चेकिंग के दौरान बिना कागजात के गाड़ी चलाने वालों पर धारा 177, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर धारा 180, बिना हेलमेट पर धारा 177, ट्रिपल लोडिंग पर धारा 177, गाड़ी की छत पर यात्री बिठाने पर धारा 177 व दो प्रेसर हॉर्न पर धारा 190 दो,
वाहन में काला शीशा पर धारा 179, आज्ञा के उल्लंघन पर धारा 179, निर्धारित क्षमता से अधिक माल ढ़ुलाई पर धारा, तेज रफ्तार पर धारा 184, गाड़ी चलाते समय मोबाइल उपयोग पर धारा 177 व नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने पर धारा 177, नो इंट्री में वाहन चलाने पर धारा 179 के अलावे धारा 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट साथ रखें
क्या कहते हैं अधिकारी
इस बाबत थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के स्तर से जब्ती चालान उपलब्ध कराया गया है. वाहन चेकिंग के दौरान व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले चालकों का वाहन जब्त कर जुर्माना की राशि वसूली जायेगी. उन्होंने कहा कि वाहन चेकिंग अभियान पूरे शहर में चलाया जायेगा. वाहन चालक अपने साथ वाहन से संबंधित सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट हमेशा रखें. पकड़े जाने पर वाहन को जब्त कर जुर्माना वसूला जायेगा.
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel