सहरसा सदर : पूर्ण शराबबंदी कानून को जिले में शत प्रतिशत लागू किये जाने को लेकर बुधवार को प्रभारी जिलािधकारी दारोगा प्रसाद यादव व पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार ने सभी थाने के थानाध्यक्ष व पीपी सहित एपीपी के साथ बैठक की गयी. जिसमें कहा गया कि अवैध शराब बेचने व पीने वाले को आठ वर्ष की सजा का प्रावधान है. जबकि जहरीली शराब से मौत होने पर शराब बनाने वाले को मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि शराब बेचने व पीने वाले के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे. जिनके घर, गाड़ी या जमीन पर शराब पायी जायेगी, ऐसे लोगों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी. वहीं किसी गांव में अवैध शराब बनाते पकड़े जाने पर उस गांव को सामूहिक रूप से कार्रवाई की जायेगी. किसी के घर में महुआ पाये जाने पर भी वह दंड का भागी होगी. इसकी सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखने की बात कही गयी.