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10 की रात से परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा

सहरसा शहर : जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केन्द्रों पर 11 से लेकर 18 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू किया है. सभी परीक्षा केद्रों पर 11 मार्च से प्रथम पाली 9. 30 बजे से 12.45 बजे द्वितीय पाली दो बजे से 5.15 बजे तक संचालित होगी. इस […]

सहरसा शहर : जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केन्द्रों पर 11 से लेकर 18 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू किया है. सभी परीक्षा केद्रों पर 11 मार्च से प्रथम पाली 9. 30 बजे से 12.45 बजे द्वितीय पाली दो बजे से 5.15 बजे तक संचालित होगी. इस मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर लगने वाली भीड़ व कदाचार के प्रयास से शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है.

इसे देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों व आस पास के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया है. इसके तहत परीक्षा केंद्र के दो सौ गज की दूरी में पांच या इससे अधिक व्यक्ति जमा नहीं होगे व मटर गश्ती नही करेगे. न ही ऐसी किसी प्रकार की हरकत की इजामत होगी , जो शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में बाधा उत्पन्न करती है.

परीक्षा केंद्रों पर अनाधिकार प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा. परीक्षा केंद्रों में वीक्षकों द्वारा मोबाइल उपयोग पर पाबंदी रहेगी. परीक्षा केंद्रों पर लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा साथ ही परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल, पेजर, ब्लूटूथ, व्हाटऐप्स सहित अन्य ऐसे उपकरण जिससे कदाचार का उपयोग हो सकता है वर्जित होगा. यह आदेश 10 मार्च के मध्यरात्री से 18 मार्च तक सभी परीक्षा केन्द्रों पर लागू होगा. ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय के 19 व सिमरी अनुमंडल के दो केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा आयोजित होगी.

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