सहरसा: भारत सरकार द्वारा पारित तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) को प्रमंडल के सहरसा, सुपौल व मधेपुरा में लागू करने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है. हेल्थ एंड वेलफेयर विभाग व राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संयुक्त रूप से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन, प्रसार व वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा शिक्षण संस्थानों व धार्मिक स्थानों की सीमा से सौ मीटर की दूरी के अंदर बिक्री प्रतिबंधित है. सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते पकड़े जाने वाले लोगों पर ऑन स्पॉट फाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
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कोसी में धुआं उड़ाने पर लगी रोक, बिक्री व विज्ञापन पर भी प्रतिबंध
सहरसा: भारत सरकार द्वारा पारित तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) को प्रमंडल के सहरसा, सुपौल व मधेपुरा में लागू करने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है. हेल्थ एंड वेलफेयर विभाग व राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संयुक्त रूप से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन, प्रसार व वितरण पर […]
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