परीक्षा के दौरान लागू रहेगी धारा 144

Published at :30 Nov 2015 7:16 PM (IST)
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परीक्षा के दौरान लागू रहेगी धारा 144

परीक्षा के दौरान लागू रहेगी धारा 144 मधेपुरा. जिले में बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2015 की परीक्षा एक दिसंबर से शुरू होने जा रही है. इसके लिए जिला मुख्यालय में एक परीक्षा केंद्र शिव नंदन प्रसाद मंडल इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय मधेपुरा को बनाया गया […]

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परीक्षा के दौरान लागू रहेगी धारा 144 मधेपुरा. जिले में बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2015 की परीक्षा एक दिसंबर से शुरू होने जा रही है. इसके लिए जिला मुख्यालय में एक परीक्षा केंद्र शिव नंदन प्रसाद मंडल इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय मधेपुरा को बनाया गया है. परीक्षा के दौरान असामाजिक व निहित स्वर्थी तत्वों द्वारा लोक प्रशांति विक्षुब्ध किये जाने की संभावना व्यक्त किया गया है. इसके लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार निराला ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र से 500 गज की परिधि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को प्रतिबंधित किया है. जिसमें कहा गया है कि परीक्षा केंद्र में केंद्राधीक्षक, वीक्षक, परीक्षार्थी एवं परीक्षा डयूटी पर तैनात पदाधिकारी व अन्य कर्मचारी एवं पुलिस पदाधिकारी को छोड़ कर अन्य कोई भी भी प्रवेश नहीं करेगा. परीक्षा केंद्र के बाहर से कोई भी व्यक्ति परीक्षार्थियों को सहयोग नहीं करेगा और न ही खिड़की आदि पर भीड़ जमा करेगा. परीक्षा केंद्र के आस- पास किसी तरह का सभा अथवा प्रदर्शन नहीं होगा एवं जुलूस नहीं निकलेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा. परीक्षा हॉल पर परीक्षा अवधि में कोई भी परीक्षार्थी/वीक्षक मोबाइल नहीं ले जायेगा. वहीं नेपालियों द्वारा खुखरी धारण, सिक्खों द्वारा कृपाण धारण, विवाह व श्मशान घाट की जुलूस इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेगा.

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