सहारा इंडिया को दो लाख 65 हजार भुगतान का आदेश

Updated at : 25 Oct 2019 8:20 AM (IST)
विज्ञापन
सहारा इंडिया को दो लाख 65 हजार भुगतान का आदेश

सहरसा : उपभोक्ता फोरम सहरसा के अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ तिवारी, सदस्य शिवानी चौधरी तथा गंगाधार कुमार के द्वारा फोरम वाद संख्या 88/16 में सेक्टर मैनेजर सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी सोनवर्षाराज, सेक्टर मैनेजर सहारा इंडिया सहरसा तथा रीजनल मैनेजर सहारा इंडिया सहरसा को आदेशित करते हुए कहा कि विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी मुक्तिनाथ […]

विज्ञापन

सहरसा : उपभोक्ता फोरम सहरसा के अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ तिवारी, सदस्य शिवानी चौधरी तथा गंगाधार कुमार के द्वारा फोरम वाद संख्या 88/16 में सेक्टर मैनेजर सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी सोनवर्षाराज, सेक्टर मैनेजर सहारा इंडिया सहरसा तथा रीजनल मैनेजर सहारा इंडिया सहरसा को आदेशित करते हुए कहा कि विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी मुक्तिनाथ गुप्ता को 30 दिनों के भीतर 2 लाख 50 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान कर दें एवं आर्थिक शारीरिक मानसिक क्षति के रूप में दस हज़ार एवं वाद खर्च के रूप में पांच रुपये का अतिरिक्त भुगतान करें.

विपक्षी के द्वारा ऐसा करने में असफल रहने पर परिवादी को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान की तिथि तक फोरम प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने का अधिकार होगा. मामला यह था कि इंदिरा गुप्ता, पति मुक्तिनाथ गुप्ता सहारा इंडिया कंपनी में मोटीवेटर के पद पर कार्यरत थी. अचानक दो अक्तूबर 2013 को हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गयी.
इंदिरा गुप्ता सहारा इंडिया में सुरक्षा फंड में बराबर प्रिमियम जमा करती थी. लेकिन उनकी मौत के बाद उनके पति मुक्तिनाथ गुप्ता को जो नोमिनी भी थे, काफी भागदौड़ के बाद भी भुगतान नहीं किया गया. वकालत सूचना भेजने बाद उन्हे फ्यूचर फंड का 95 हज़ार 155 रुपये का ही भुगतान किया गया. उसके बाद भी सुरक्षा फंड का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया. अंत में उन्हें उपभोक्ता फोरम पीठ में वाद लाना पड़ा. जहां उन्हें न्याय मिला.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन