दुष्कर्मी को सुनायी गयी 20 वर्ष की सजा

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

सहरसा : सहरसा कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश चन्द्रमोहन झा की अदालत ने सलखुआ थाना कांड संख्या 11/12 स्पेशल पोक्सो केश नंबर 12/18 के नामित चार अभियुक्त को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद दोषी पाकर सजा सुनाई. उक्त वाद के मुख्य आरोपित चानन सिसुवा निवासी अखिलेश महतों एवं नितीश यादव […]

विज्ञापन

सहरसा : सहरसा कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश चन्द्रमोहन झा की अदालत ने सलखुआ थाना कांड संख्या 11/12 स्पेशल पोक्सो केश नंबर 12/18 के नामित चार अभियुक्त को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद दोषी पाकर सजा सुनाई.

विज्ञापन
उक्त वाद के मुख्य आरोपित चानन सिसुवा निवासी अखिलेश महतों एवं नितीश यादव को भादवि की धारा 376डी के अंतर्गत बीस-बीस वर्ष के कारावास एवं बीस-बीस हज़ार का अर्थदंड भादवि की धारा 448 में एक-एक वर्ष व एक-एक हजार अर्थदंड एवं धारा 6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बीस-बीस वर्ष की कारावास व दस-दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी.
जबकि अभियुक्त सिको यादव एवं विजय महतो को भादवि की धारा 323, 506 एवं 504 में दोषी पाया गया. जिसके अंतर्गत चारों अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष, एक-एक वर्ष एवं एक-एक हजार के अर्थदंड की सजा दी गयी. मालूम हो कि एक वर्ष पूर्व अभियुक्त अखिलेश महतो एवं नितीश यादव ने पीड़िता को रात्रि में सोयी अवस्था में पिस्तौल के बल पर अपने घर ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था.
घटना के वक्त घर के सदस्य मेला देखने चले गये थे. जब लौट कर आया तो पीड़िता की खोजबीन की. बाद में अभियुक्त के घर से पीड़िता को बरामद किया गया. सिको यादव एवं विजय महतो थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिये धमकी दी. उक्त वाद में पीड़िता की ओर से प्रवीण कुमार ठाकुर व विशेष अपर लोक अभियोजक इंदु भूषण सिंह ने पैरवी किया.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन