हर व्यवसाय के लिए देना होगा अलग पेशा कर

Published at :21 Oct 2016 4:41 AM (IST)
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हर व्यवसाय के लिए देना होगा अलग पेशा कर

वाणिज्य कर कार्यालय में बैठक करते अधिकारी. सासाराम कार्यालय : बिहार पेशा व्यापार, आजीविका एवं नियोजन कर अधिनियम 2011 के तहत जिले के व्यवसायियों की सेल्स टैक्स उपायुक्त के साथ गुरुवार को वाणिज्यकर कार्यालय में बैठक हुई. इसमें उपायुक्त रणजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि पेशा कर के लिए जिले के व्यापारियों की बैठक की […]

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वाणिज्य कर कार्यालय में बैठक करते अधिकारी.

सासाराम कार्यालय : बिहार पेशा व्यापार, आजीविका एवं नियोजन कर अधिनियम 2011 के तहत जिले के व्यवसायियों की सेल्स टैक्स उपायुक्त के साथ गुरुवार को वाणिज्यकर कार्यालय में बैठक हुई. इसमें उपायुक्त रणजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि पेशा कर के लिए जिले के व्यापारियों की बैठक की हुई है़ उन्हें पेशा कर संबंधित जानकारी दी गयी है़ विभिन्न व्यवसाय के लिए निर्धारित पेशा कर को 30 अक्तूबर तक जमा करने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने बताया कि तीन लाख रुपये से अधिक व पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले को एक हजार रुपये, पांच लाख रुपये से अधिक व 10 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले को दो हजार रुपये व 10 लाख रुपये अधिक के आयवालों को प्रति वर्ष दो हजार पांच सौ रुपये पेशा कर देने हैं. इसके अलावे टैक्सी वाहन को एक हजार रुपये, ट्रक-बस को एक हजार पांच सौ रुपये, केबुल ऑपरेटर, फिल्म वितरक, सिनेमा हॉल, थियेटर मालिक,
उत्सव हॉल, सभा कक्ष, वाणिज्यक हॉल, होटल, हेल्थ सेंटर, कोचिंग क्लास, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन व ईंट भट्ठा संचालकों को प्रति वर्ष दो हजार पांच सौ रुपये पेशा कर निर्धारित है. उन्होंने कहा कि विभिन्न तरह के पेशा करनेवाले जिले के करीब छह हजार लोगों को पेशा कर जमा करने के लिए नोटिस भेजी जा चुकी है.
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