साक्ष्य के अभाव में धोखाधड़ी का आरोपित बरी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :23 Jan 2016 8:32 AM (IST)
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सासाराम (कोर्ट) : षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बघैला थाना के रोतवां निवासी विनोद साह व वैजनाथ गिरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. उक्त मुकदमा अनुमंडल कार्यालय के सहायक व कोनार निवासी पारसनाथ लाल ने दर्ज कराया था. इसमे कहा गया था कि 25 मार्च, 1993 को सासाराम […]
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सासाराम (कोर्ट) : षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बघैला थाना के रोतवां निवासी विनोद साह व वैजनाथ गिरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. उक्त मुकदमा अनुमंडल कार्यालय के सहायक व कोनार निवासी पारसनाथ लाल ने दर्ज कराया था. इसमे कहा गया था कि 25 मार्च, 1993 को सासाराम कचहरी के पास जीप खड़ी की थी और ड्राइवर नागा कहार उर्फ कामेश्वर कहार से शाम छह बजे सर्किट कंट्रोल रूम के पास लाने को कहा था.
उसने जीप नहीं लाया, तो शक हुआ कि धोखा देकर गाड़ी लेकर भाग गया है. अनुसंधान के क्रम में ड्राइवर के अपहरण की बात प्रकाश में आयी व उक्त जीप को नटवार थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था. इसमें आरोप पत्र समर्पित किया गया था व ट्रायल की गयी
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