कोर्ट ने दिया प्राथमिकी का आदेश

Published at :07 Apr 2015 1:52 AM (IST)
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कोर्ट ने दिया प्राथमिकी का आदेश

सासाराम (कोर्ट) : करगहर निवासी अभिषेक सिंह उर्फ झुना सिंह ने गांव के शंभु सिंह, रामावती देवी व दिनारा थाना के चिल्हरूआं निवासी सागर सिंह पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद के अदालत में मुकदमा दायर किया है. इसमें उन्होंने कहा है कि आरोपित संबंधी हैं. सभी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुरा जिले के विंध्याचल में […]

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सासाराम (कोर्ट) : करगहर निवासी अभिषेक सिंह उर्फ झुना सिंह ने गांव के शंभु सिंह, रामावती देवी व दिनारा थाना के चिल्हरूआं निवासी सागर सिंह पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद के अदालत में मुकदमा दायर किया है. इसमें उन्होंने कहा है कि आरोपित संबंधी हैं. सभी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुरा जिले के विंध्याचल में रहते हैं.
आरोपितों ने जमीन हड़पने के लिए लोक अदालत में वास्तविक तथ्यों को छिपा कर बंटवारा कर लिया व संयुक्त संपत्ति में से ढाई बिगहा जमीन बिना पारिवारिक आवश्यकता व सहमति के बेच दी. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए करगहर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
वहीं, बड़हरी के आजाद हुसैन ने गांव के अनिल साह सहित आठ लोगों पर सीजेएम अली अहमद के न्यायालय में मुकदमा दायर किया है. इसमें उन्होंने कहा है कि 30 मार्च की शाम सभी आरोपित लाठी-डंडा लेकर आये व गालियां देने लगे. मना किया तो मारपीट कर 43 हजार रुपये पॉकेट से निकाले लिये व 30 हजार रुपये की सोने की चेन छीन ली. कोर्ट ने इस मामले में करगहर बड़हरी थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
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