सिर्फ 221 व्यवसायियों ने लिया लाइसेंस, 30 का ही रिन्युअल

डेहरी सदर : नगर पर्षद क्षेत्र में किसी तरह के व्यवसाय करने के लिए व्यवसायियों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर पर्षद भी कमर कस ली है. नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 342 के तहत नगर पर्षद क्षेत्र में 337 तरह के व्यवसाय को चिह्नित किया है. इसमें किराना […]
डेहरी सदर : नगर पर्षद क्षेत्र में किसी तरह के व्यवसाय करने के लिए व्यवसायियों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर पर्षद भी कमर कस ली है. नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 342 के तहत नगर पर्षद क्षेत्र में 337 तरह के व्यवसाय को चिह्नित किया है. इसमें किराना दुकान, निजी नर्सिंग होम, होटल, ठेला, बैंक आदि शामिल हैं. ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यवसायियों पर तीन नोटिस के बाद एफआइआर करने का प्रावधान है. नगर पर्षद क्षेत्र में प्रतिदिन नये-नये दुकान व होटल आदि खुल रहे हैं.
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