सिर्फ 221 व्यवसायियों ने लिया लाइसेंस, 30 का ही रिन्युअल

Updated at : 26 Jun 2019 7:53 AM (IST)
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सिर्फ 221 व्यवसायियों ने लिया लाइसेंस, 30 का ही रिन्युअल

डेहरी सदर : नगर पर्षद क्षेत्र में किसी तरह के व्यवसाय करने के लिए व्यवसायियों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर पर्षद भी कमर कस ली है. नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 342 के तहत नगर पर्षद क्षेत्र में 337 तरह के व्यवसाय को चिह्नित किया है. इसमें किराना […]

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डेहरी सदर : नगर पर्षद क्षेत्र में किसी तरह के व्यवसाय करने के लिए व्यवसायियों को अब ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर पर्षद भी कमर कस ली है. नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 342 के तहत नगर पर्षद क्षेत्र में 337 तरह के व्यवसाय को चिह्नित किया है. इसमें किराना दुकान, निजी नर्सिंग होम, होटल, ठेला, बैंक आदि शामिल हैं. ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यवसायियों पर तीन नोटिस के बाद एफआइआर करने का प्रावधान है. नगर पर्षद क्षेत्र में प्रतिदिन नये-नये दुकान व होटल आदि खुल रहे हैं.

लेकिन, नगर पर्षद की शिथिलता के कारण व्यवसायियों द्वारा धड़ल्ले से बिना ट्रेड लाइसेंस के कारोबार कर रहे हैं. ट्रेड लाइसेंस इन व्यवसायियों द्वारा नहीं लेने से नगर पर्षद को लाखों का चूना प्रति वर्ष लग रहा है. नगर पर्षद में कंप्यूटराइज होने बाद उपलब्ध आकडें के अनुसार वर्ष 2016 से वित्तीय 2020 तक 221 लोगों ने लाइसेंस लिया है. इसमें मात्र 25 से 30 ही रिन्युअल कराने वाले हैं. हालांकि, नगर पर्षद ने ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वालों 518 लोगों को पहला व 23 लोगों को दूसरा नोटिस भेजा गया है.
ट्रेड लाइसेंस लिए टैक्स निर्धारित
नगर पर्षद क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस लिए टैक्स के रूप में चार तरह का कर निर्धारित किया है. सबसे छोटे व्यवसाय के लिए पांच सौ रुपये, उससे ऊपर के एक हजार,15 सौ व 25 सौ रुपये टैक्स निर्धारित है. ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद रिन्यूअल नहीं करने वाले पर प्रतिमाह माह तीन सौ रुपये जुर्माना का भी प्रावधान है. वहीं, ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यवसायियों पर तीन नोटिस के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रावधान है.
लाइसेंसी नहीं लेनेवालों पर कार्रवाई का है प्रावधान : नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न तरह के कारोबार करने वाले कारोबारी को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. लाइसेंस नहीं लेने वालों पर पहले तीन नोटिस भेजा जाता है. नोटिस का अमल नहीं करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का प्रावधान है.
3170 दुकानों का हुआ है सर्वे
नप ने अपने क्षेत्र में पड़ने वाली दुकानों का स्टेशन रोड से मोहन बिगहा होते हुए कचौडी गली व वार्ड एक से चार तक नप कर्मियों ने सर्वे किया है. इसमें 3170 दुकान व विभिन्न प्रकार के कारोबार करने वाले शामिल हैं. बाकी क्षेत्रों में सर्वे का कार्य जारी है.
ट्रेड लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन
नगर पर्षद क्षेत्र में विभिन्न तरह के कारोबार करने वालों ट्रेड लाइसेंस के लिए नप कार्यालय में आवेदन करना होगा.आवेदन के साथ कारोबारी को आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटो काॅपी, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, दुकान का एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो, अपना दुकान हो तो भी वी रशिद, होल्डिंग रसीद, बिजली बिल. यदि किराया पर हो तो किरायानामा, बिजली बिल, खास महल का रसीद का फोटो काॅपी देना अनिवार्य है.
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