PURNIA : फर्जी केवाला पर म्यूटेशन कराने पर प्रशासन ने दर्ज करायी दो अलग-अलग प्राथमिकी

Published by :AMIT KUMAR SINH
Published at :11 May 2026 10:38 AM (IST)
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PURNIA : फर्जी केवाला पर म्यूटेशन कराने पर प्रशासन ने दर्ज करायी दो अलग-अलग प्राथमिकी

पूर्णिया जिले के केनगर अंचल में फर्जी के वाला तैयार कर म्यूटेशन कराये जाने का मामला प्रभात खबर की ओर से उजागर किये जाने के बाद प्रशासन ने कारवाई कर दी है.

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पूर्णिया के केनगर से मो. शहजादा हसन की रिपोर्ट :

पूर्णिया जिले के केनगर अंचल में फर्जी के वाला तैयार कर म्यूटेशन कराये जाने का मामला प्रभात खबर की ओर से उजागर किये जाने के बाद प्रशासन ने कारवाई कर दी है. इसे लेकर दो अलग-अलग प्राथमिकी अंचल प्रशासन ने दर्ज करायी है.राजस्व अधिकारी भवेश कुमार सिंह ने केनगर थाना में केस दर्ज कराया है.थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनबी ने बताया केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.एक मामले में देवीनगर गांव निवासी मो. मुस्तफा और दूसरे मामले में हरदा बाजार निवासी दीपक कुमार साह को आरोपी बनाते हुए अलग अलग मामले दर्ज कराया गया है.

केस स्टडी 1: केवाला में छेड़छाड़ कर खेसरा बदल करायी जमाबंदी

रजिस्ट्री के बाद सीमांकन सत्यापित नहीं होने पर दाखिल खारिज का आवेदन रद होने पर केवाला में छेड़छाड़ करते हुए खेसरा बदलकर सीमांकन पूर्ववत रखा और फिर जमाबंदी करा ली. इसमें दर्ज दस्तावेज संख्या दूसरे अंचल से संबंद्ध पाया गया. पूर्णिया जिले के केनगर अंचल के झुन्नी इस्तमबरार पंचायत के देवीनगर मौजा (थाना नंबर 137) का यह मामला है. जमीन रजिस्ट्री करनेवाले भूस्वामी ने इसे लेकर सीओ के यहां आपत्ति दर्ज करायी . जानकारी के अनुसार, जमींदार ने तीन व्यक्तियों के नाम पर दस्तावेज संख्या 2224 दिनांक 14.02.2020) के माध्यम से जमीन बेची थी. इस जमीन के दाखिल-खारिज हेतु पूर्व में केस नंबर 7322/19-20 के तहत आवेदन किया गया था, जिसे तत्कालीन अंचल पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 24 मार्च 2021 को खारिज कर दिया. इसका कारण यह दिया गया कि केवाला में दर्ज खेसरा व सीमांकन विरोधाभासी हैं. इसके बाद केवाला में छेड़छाड़ करते हुए खेसरा बदलकर फर्जी केवाला तैयार किया गया . दस्तावेज संख्या 2224 को बदलते हुए 2124 के आधार पर पुनः दाखिल-खारिज का आवेदन केस नंबर 559/25-26 किया गया. इसमें केवल एक व्यक्ति को खरीदार दर्शाया गया. इस आवेदन पर जमाबंदी कायम हो गयी. बाद में यह बात सामने आयी कि जिस दस्तावेज संख्या 2124 का उपयोग केनगर अंचल में किया गया, वह रजिस्ट्री कार्यालय के रिकॉर्ड में पूर्णिया पूर्व अंचल के महाराजगंज खाता 145, खेसरा 717 के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज है. केनगर अंचल में इस नंबर पर कोई रजिस्ट्री हुई ही नहीं है. इसके बाद जमींदार ने अंचल कार्यालय में उपयुक्त दस्तावेज के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करायी.

केस स्टडी 2: हड़ताली सीओ की आइडी से हुआ म्यूटेशन

पूर्णिया जिले के केनगर अंचल में हड़ताल पर चल रहे सीओ की आइडी से 42 डिसमिल जमीन का अवैध म्यूटेशन किये जाने का मामला सामने आया . आरोप यह भी है कि मृत जमींदार के नाम से फर्जी केवाला तैयार कर म्यूटेशन कराया गया . जानकारी के अनुसार, सतकोदरिया पंचायत से जुड़ा यह मामला है. पीड़ित ने बताया कि कुल 89 डिसमिल जमीन में से 42 डिसमिल पर जालसाजी की गई है. आरोप है कि पड़ोसी ने अपने पिता का नाम बदलकर मृत जमींदार के नाम से एक फर्जी केवाला तैयार करवाया . इसके तहत मूल जमाबंदी से 42 डिसमिल जमीन काटकर आरोपी के नाम म्यूटेशन कर दिया गया. मामले का सबसे गंभीर पहलू यह था कि तब अंचलाधिकारी हड़ताल पर थे. इसके बावजूद 7 अप्रैल को उनकी लॉगिन आईडी का उपयोग कर इस म्यूटेशन को स्वीकृति दे दी गई.

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