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30 दिनों के अंदर जमा करें निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा

Updated at : 21 Nov 2025 6:54 PM (IST)
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30 दिनों के अंदर जमा करें निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के संदर्भ में अगले 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा जमा करने का निर्देश दिया है.

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पूर्णिया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के संदर्भ में अगले 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा जमा करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 56 अमौर, 57 बायसी, 58 कसबा, 59 बनमनखी (सुरक्षित), 60 रुपौली, 61 धमदाहा व 62 पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत निर्वाचन घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है. कहा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने दैनिक व्यय लेखा पंजी, बिल, भाउचर व सहायक दस्तावेजों के तहत एनेक्सर-ई2 के अनुसार सार विवरणी भाग -1 से भाग-04 तक एवं अनुसूची 1 से 11 तक एकनॉलेजमेंट के साथ दाखिल किया जाना है. इस निमित्त अभ्यार्थियों व उनके नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए लेखा समाधान बैठक की तिथि 10 दिसंबर को समय 10 बजे पूर्वाह्न कोऑपरेटिव बैंक पूर्णिया के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में निर्धारित की गयी है. इसमें सभी अभ्यर्थीगण एवं उनके नियुक्त अभिकर्ताओं से बैठक में ससमय भाग लेने की अपील की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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