मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश

विधानसभा चुनाव
विधानसभा चुनाव ……………. पूर्णिया. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश दिये जाने संबंधी चुनाव आयोग के आदेश के प्रचार प्रसार एवं स्वीप गतिविधियों को लेकर बुधवार को उप श्रमयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया की अध्यक्षता में क्षेत्रीय स्तर पर श्रमिक संगठनों एवं नियोजक संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया.इस बैठक में सहायक श्रमायुक्त, कटिहार/सभी श्रम अधीक्षक, पूर्णिया; कारखाना निरीक्षक, पूर्णिया के प्रतिनिधि एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पूर्णिया सदर द्वारा भाग लिया गया. बैठक में जानकारी दी गयी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अंतर्गत मतदान दिवस को श्रमिकों/कामगारों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में विभाग द्वारा श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं नियोजक संघों के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इसका प्रचार-प्रसार श्रमिकों के बीच करना सुनिश्चित करें. बैठक के दौरान पूर्णिया प्रमंडल के क्षेत्रीय श्रम विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सवैतनिक अवकाश से संबंधित आदेश नियोजकों को उपलब्ध कराते हुए उन्हें प्रतिष्ठान/कारखाना के नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु अनुरोध किया जाय.
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