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जमा कीजिये अपना होल्डिंग टैक्स, वरना लगेगा जुर्माना

वरना लगेगा जुर्माना

टैक्स बकाया रखने वालों पर पेनल्टी के साथ निगम करेगा कार्रवाई

किया गया अगाह, हर माह डेढ़ फीसदी की दर से वसूली जायेगी पेनल्टी

पूर्णिया. होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वालों पर अब नगर निगम कार्रवाई करने के मूड में आ गया है. निगम प्रशासन ने शहर के बड़े बकायेदारों से अविलंब होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की है. वहीं होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर हर महीने डेढ़ फीसदी की दर से पेनल्टी वसूले जाने की बात कही है. निगम ने अगाह किया है कि सलाना 18 फीसदी पेनल्टी के साथ कार्रवाई की जाएगी. समझा जाता है कि इस के लिए बहुत जल्द मुहिम शुरू की जाएगी. दरअसल, मार्च क्लोजिंग का समय करीब आने पर राजस्व बढ़ोतरी को लेकर निगम प्रशासन गंभीर हैं. यही वजह है कि होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वालों को चिह्नित किया गया है. ज्ञात हो कि नगर निगम क्षेत्र में निजी कंपनी स्पैरो शॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है. कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर कुंदन कुमार ने बताया कि वर्ष 2024-25 में अब तक करीब तेरह करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स के रूप में वसूले गये हैं जबकि करीब 5 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान समय मे नगर निगम क्षेत्र में 35,757 लोगों में से 22,659 लोगों ने होल्डिंग टैक्स जमा किया है. इन तमाम लोगों से क्रमवार रुप से वसूली की जानी है.

सरकारी दफ्तरों पर डेढ़ करोड़ से अधिक बकाया

जानकारी के अनुसार 13,098 लोगों के पास होल्डिंग टैक्स का करीब 5 करोड़ रुपये बकाया है. इन बकायदारों में सरकारी कार्यालय से लेकर होटल, बिल्डर, उद्यमी, निजी संस्थान, आवासीय लोग शामिल हैं. ज्ञात हो कि शहरी क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों लोग है जिनके द्वारा अब तक होल्डिंग टैक्स जमा ही नहीं किया गया है. निगम ऐसे लोगों को चिह्नित कर रहा है. वहीं जानकारी के मुताबिक निगम क्षेत्र में ऐसे कई सरकारी कार्यालय है जिन पर डेढ़ करोड़ से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है. जबकि कई कार्यालय ऐसे हैं जिन पर 1 लाख लेकर 20 लाख रुपये तक का बकाया है.

जीएमसीएचके पास एक करोड़ बकाया

जीएमसीएच की बात करें तो करीब एक करोड़ रुपये का होल्डिंग टैक्स बकाया है वहीं सदर हॉस्पिटल पर 18 लाख रुपये. होल्डिंग टैक्स वसूलने वाली एजेंसी के समक्ष 31 मार्च तक 18 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य है जबकि एजेंसी अब तक नगर निगम क्षेत्र के आधे भाग के लोगों से ही होल्डिंग टैक्स वसूल पायी है. निगम प्रशासन अभी करीब 30 हजार लोगों से एजेंसी द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूलने की तैयारी में है.

कहते हैं नगर आयुक्त

नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायदारों को चिह्नित किया गया है. जिन सरकारी व निजी संस्थाओं पर होल्डिंग टैक्स बकाया है, वे ससमय जमा कर दें. शहर में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों को डेढ़ फीसदी पेनल्टी के साथ कार्रवाई की प्रक्रिया की जाएगी.

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Prabhat Khabar News Desk
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