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30 जून तक राशि जमा नहीं करने पर केस

Updated at : 16 Jun 2025 7:52 PM (IST)
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30 जून तक राशि जमा नहीं करने पर केस

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम बिहार पटना द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना चलायी जा रही है.

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पूर्णिया. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम बिहार पटना द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना चलायी जा रही है. इस योजना अंतर्गत 2013-14 से 2020-21 एवं 20 21- 22 तक विभिन्न रोजगार के लिए एक से 5 लाख तक की राशि 5% ब्याज पर उपलब्ध करायी गयी है. उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पूर्णिया द्वारा बताया गया कि प्रत्येक 3 महीने में ब्याज की राशि जमा करने का प्रावधान है. संबंधित ऋण दाता को नोटिस और चेतावनी देने के बावजूद भी संबंधित लाभुकों द्वारा ब्याज की राशि समय पर जमा नहीं कर रहे हैं. जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय पूर्णिया द्वारा लाभुकों को 30 जून 2025 तक मूलधन एवं ब्याज की राशि जमा करने का अंतिम मौका निर्धारित किया गया है. यदि संबंधित लाभुकों द्वारा 30 जून 2025 तक राशि जमा नहीं करने पर ऋणियों के विरुद्ध विधि संबंध कार्रवाई एवं सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ARUN KUMAR

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