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चोरी के आरोप में अभियुक्त को 18 माह की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल प्रकाश ने अभियुक्त गौरव राय उर्फ भन्दु राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 380/457 तथा 510 के तहत 1 वर्ष 6 माह की सजा अलग-अलग सुनायी.

पूर्णिया कोर्ट. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल प्रकाश ने अभियुक्त गौरव राय उर्फ भन्दु राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 380/457 तथा 510 के तहत 1 वर्ष 6 माह की सजा अलग-अलग सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. गौरतलब है 04 जनवरी 2024 को सुबह 5 बजे पड़ोसी द्वारा सूचक कृष्णनंदन मंडल को फोन से दुकान में चार घुसने की सूचना दी गयी थी. दुकान पहुंचने पर टीना का फाहक तोड़ कर चोरी कर समान लेकर भागने की असफल कोशिश करते चोर जो घमदाहा थाना क्षेत्र के वार्ड 12 के कृष्णानंद राय पकड़ में आया. इसके पास से बरामद दुकान का सारा समान बोरा में भर लिया गया था तथा गल्ला से नकद 2000 रुपये भी चुराया था. अन्य लोगो की मदद से चोर को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस ने धमदाहा थाना 01/24 दर्ज किया तथा विचारण न्यायालय में जीआर नं 33/24 के तहत किया गया. सहायक अभियोजना अधिकारी निधि कुमारी ने 2 गवाह, सूचक तथा अनुसंधानकर्ता की गवाही करायी. घटनास्थल से बरामद सामान व अन्य तथ्यों को देखकर न्यायालय ने विचारोपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए 457 भादवि के तहत 1 वर्ष 6 माह की सजा तथा 380 भादवि के तहत 4 वर्ष 6 माह की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.

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