ePaper

चोरी के आरोप में अभियुक्त को 18 माह की सजा

Updated at : 16 Jun 2025 7:50 PM (IST)
विज्ञापन
चोरी के आरोप में अभियुक्त को 18 माह की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल प्रकाश ने अभियुक्त गौरव राय उर्फ भन्दु राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 380/457 तथा 510 के तहत 1 वर्ष 6 माह की सजा अलग-अलग सुनायी.

विज्ञापन

पूर्णिया कोर्ट. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल प्रकाश ने अभियुक्त गौरव राय उर्फ भन्दु राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 380/457 तथा 510 के तहत 1 वर्ष 6 माह की सजा अलग-अलग सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. गौरतलब है 04 जनवरी 2024 को सुबह 5 बजे पड़ोसी द्वारा सूचक कृष्णनंदन मंडल को फोन से दुकान में चार घुसने की सूचना दी गयी थी. दुकान पहुंचने पर टीना का फाहक तोड़ कर चोरी कर समान लेकर भागने की असफल कोशिश करते चोर जो घमदाहा थाना क्षेत्र के वार्ड 12 के कृष्णानंद राय पकड़ में आया. इसके पास से बरामद दुकान का सारा समान बोरा में भर लिया गया था तथा गल्ला से नकद 2000 रुपये भी चुराया था. अन्य लोगो की मदद से चोर को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस ने धमदाहा थाना 01/24 दर्ज किया तथा विचारण न्यायालय में जीआर नं 33/24 के तहत किया गया. सहायक अभियोजना अधिकारी निधि कुमारी ने 2 गवाह, सूचक तथा अनुसंधानकर्ता की गवाही करायी. घटनास्थल से बरामद सामान व अन्य तथ्यों को देखकर न्यायालय ने विचारोपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए 457 भादवि के तहत 1 वर्ष 6 माह की सजा तथा 380 भादवि के तहत 4 वर्ष 6 माह की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ARUN KUMAR

लेखक के बारे में

By ARUN KUMAR

ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन