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Pawan Singh News: गिरफ्तारी से बचे पवन सिंह, वाराणसी कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें क्या है मामला

Updated at : 12 Nov 2025 2:48 PM (IST)
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pawan singh latest news| Pawan Singh gets bail from Varanasi court in fraud case

पवन सिंह की फाइल फोटो

Pawan Singh News: भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. लाखों की ठगी के मामले में अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है.

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Pawan Singh News: भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को वाराणसी की अदालत से बड़ी राहत मिली है. अपर जिला जज (प्रथम) देवकांत शुक्ला की अदालत ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. अदालत के इस फैसले के बाद पवन सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है.

यह मामला वाराणसी के होटल और ट्रैवल्स कारोबारी विशाल सिंह द्वारा दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मुकदमे से जुड़ा है. विशाल सिंह ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें फिल्म में इंवेस्ट करने के नाम पर पवन सिंह समेत तीन लोगों ने ठगा.

Investment के नाम पर ठगी

शिकायत करने वाले विशाल सिंह ने मीडिया से बताया कि वर्ष 2017 में मुंबई में उनकी मुलाकात प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय से हुई थी. दोनों खुद को फिल्म Producer बताते थे. उन्होंने विशाल को बताया कि एक बड़ी भोजपुरी फिल्म बन रही है, जिसमें निवेश करने पर भारी मुनाफा मिलेगा. 2018 में विशाल को वाराणसी के नदेसर स्थित एक ट्रैवल्स ऑफिस में पवन सिंह से भी मिलवाया गया.

विशाल सिंह ने Pawan Singh पर क्यों किया भरोसा?

पवन सिंह ने कथित तौर पर फिल्म की सफलता का भरोसा दिलाया और निवेश को सुरक्षित बताया. इसी भरोसे पर विशाल सिंह ने लाखों रुपये का निवेश कर दिया. लेकिन न तो फिल्म पूरी हुई और न ही Invest की गई रकम वापस की गई. इसके बाद उन्होंने तीनों पर मिलीभगत से धोखाधड़ी का आरोप लगाया.

‘फिल्म के हीरो थे, लेन-देन से कोई संबंध नहीं’

मंगलवार को हुई सुनवाई में पवन सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट मंगलेश दुबे, अमन कुमार त्रिपाठी और रामानंद पांडेय ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि पवन सिंह सिर्फ फिल्म के एक्टर थे और किसी प्रकार के पैसों के लेन-देन में शामिल नहीं थे.

वकीलों ने क्या बताया?

वकीलों ने यह भी बताया कि विशाल सिंह का पैसा सीधे प्रोड्यूसर प्रेमशंकर राय के अकाउंट में गया था. इस संबंध में डॉक्युमेंट्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी अदालत में पेश की गईं. कोर्ट ने सभी तथ्यों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए माना कि इस स्तर पर पवन सिंह की गिरफ्तारी उचित नहीं है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली.

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Abhinandan Pandey

लेखक के बारे में

By Abhinandan Pandey

भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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