संवाददाता, पटना : बिहार विद्युत नियामक आयाेग (बीइआरसी) ने पटना मेट्रो के लिए बिजली की दरों को लेकर फैसला सुना दिया है. आयोग ने पटना मेट्रो को रेलवे के तर्ज पर ही ट्रैक्शन पावर श्रेणी के तहत बिजली शुल्क देने का आदेश दिया है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेट्रो को 540 रुपये प्रति केवीए फिक्स्ड चार्ज और 8.16 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल देना होगा. मौजूदा वित्तीय वर्ष में पटना मेट्रो की कुल बिजली खपत 39.56 एमवीए रहने का अनुमान है. आयोग ने मेट्रो के तर्कों को खारिज करते हुए साफ किया कि ट्रैक्शन लाइन और किराया संरचना रेलवे के समान होने के कारण उसे भी रेलवे ट्रैक्शन श्रेणी में रखा जायेगा.
टाइम ऑफ डे आधारित बिजली शुल्क लागू होगा
पटना मेट्रो की याचिका पर आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. मेट्रो ने 132 केवी पर कम-से-कम 7.5 एमवीए की जगह 2 एमवीए कनेक्शन की मांग की थी, जिसे आयोग ने मंजूर कर लिया. यह छूट इस आधार पर दी गयी है कि फिलहाल पटना मेट्रो का परिचालन सीमित क्षेत्र में शुरू हो रहा है और यह नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पर चलेगा. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि पटना मेट्रो पर भी टीओडी (टाइम ऑफ डे) आधारित बिजली शुल्क लागू होगा. सुबह छह से शाम पांच बजे तक 80 फीसदी व शाम पांच से आठ बजे तक 100 फीसदी व सात घंटे की पीक अवधि के दौरान मेट्रो को 120 फीसदी बिजली शुल्क देना होगा.
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