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ट्रैफिक एसपी और परिवहन पदाधिकारी अदालत में तलब

हाइकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी और अवैध धन वसूली के मामले में अदालती आदेश के बाद भी जवाबी हलफ़नामा दायर नहीं करने व आदेश का पालन नही करने पर सख्त रुख अपनाया है.

विधि संवाददाता, पटना हाइकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी और अवैध धन वसूली के मामले में अदालती आदेश के बाद भी जवाबी हलफ़नामा दायर नहीं करने व आदेश का पालन नही करने पर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने अधिवक्ता शशिभूषण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रैफिक एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को 17 अप्रैल को अदालत में तलब किया है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सम्बंधित अधिकारी को पॉल्युशन सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था.

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