संवाददाता, पटना : ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि में सुधार की सुविधा हटा दी गयी है. इसका मुख्य कारण दलाल व अवैध तरीके से 18 साल से कम वर्ष के युवाओं का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था. रोजाना कार्यालय में 10-15 लाइसेंसधारी चालक अपना जन्मतिथि को बदलने के लिए अर्जी देने आते हैं. ऐसे में अब उन्हें पुराने लाइसेंस को कैंसिल करवा कर नये लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.
दलालों के जरिये बनता है कम उम्र के चालकों का लाइसेंस
सूत्रों के अनुसार कम उम्र के चालक लाइसेंस बनवाने के लिए दलालों से संपर्क करते हैं, जो 7000-8000 रुपये लेकर बिना ड्राइविंग टेस्ट दिये उनका डीएल बनवा देते हैं. बाद में जब उनकी उम्र 18 वर्ष होने जाती है, तो आधार कार्ड या अन्य प्रमाणपत्र से मिलान कराने के लिए लाइसेंसधारी अपने डीएल में दर्ज जन्मतिथि में सुधार करवा लेते हैं. परिवहन अधिकारी ने बताया कि डीएल में सुधार के लिए माइनर बदलाव करने की सुविधा अब भी दी गयी है. इसके अलावा चालक अगर दुपहिया-चारपहिया दोनों के लिए अलग-अलग डीएल रखे हुए हैं, कार्यालय में आकर कैंसिल करवा लें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

