रैयत और गैर रैयत से गेहूं खरीद की अधिकतम सीमा समाप्त

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रैयत और गैर रैयत से गेहूं खरीद की अधिकतम सीमा समाप्त

रबी विपणन वर्ष 2025-26 में अधि प्राप्ति की घोषित नयी व्यवस्था के तहत रैयत एवं गैर रैयत किसानों से अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गयी है.

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संवाददाता, पटना रबी विपणन वर्ष 2025-26 में अधि प्राप्ति की घोषित नयी व्यवस्था के तहत रैयत एवं गैर रैयत किसानों से अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गयी है.भारतीय खाद्य निगम के क्रय केंद्रों को जिला अंतर्गत किसी भी किसान से गेहूं अधिप्राप्ति करने की अनुमति दी गयी है. इधर प्रदेश के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि खरीद के इस सीजन के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य दो लाख टन रखा गया है. यह लक्ष्य शत-प्रतिशत हासिल होना चाहिए. निर्देश दिये कि प्रत्येक पैक्स एवं व्यापार मंडल के लिए स्पष्ट रूप से लक्ष्य तय दें. मुख्य सचिव मीणा ने यह बातें मंगलवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान कही है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक अप्रैल से 15 जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है.

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