पटना: मुन्ना हत्याकांड में पिता-पुत्र को उम्रकैद, कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

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सिविल कोर्ट मसौढी

सिविल कोर्ट मसौढी

पटना जिले के मसौढ़ी में मुन्ना हत्याकांड में पिता-पुत्र को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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Patna News : पटना जिले के मसौढ़ी धनरूआ थाना क्षेत्र के चर्चित मुन्ना हत्याकांड में मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय के एडीजे-द्वितीय ने शनिवार को अहम फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

2022 में सरवां रेलवे गुमटी के पास हुई थी हत्या

यह मामला धनरूआ थाना कांड संख्या-570/22 एवं सत्रवाद संख्या-1100/2023 से जुड़ा है. 21 सितंबर 2022 को सरवां रेलवे गुमटी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

पिता-पुत्र को सुनाई गई सजा

न्यायालय ने दुभारा गांव निवासी गुड्डू कुमार (28), पिता विजेंद्र प्रसाद को हत्या के मामले में आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया. सह अभियुक्त विजेंद्र प्रसाद, पिता स्व. लखन प्रसाद को भी हत्या के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक धनंजय कुमार ने मामले की पैरवी की. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और बहस के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

कोर्ट जाते समय हुई थी हत्या

थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि 21 सितंबर 2022 को दुभारा गांव निवासी बाबू चंद सिंह अपने पुत्र मुन्ना के साथ मोटरसाइकिल से मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय जा रहे थे. इसी दौरान सरवां रेलवे गुमटी से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार लोगों ने उन्हें घेर लिया और मुन्ना को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. इस मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस के अनुसार घटना के पीछे पूर्व से चला आ रहा विवाद कारण बताया गया था.


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Rajeev Kumar

लेखक के बारे में

By Rajeev Kumar

राजीव कुमार तीन वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है. हिंदुस्तान और दैनक भास्कर में काम कर चुके हैं. फिलहाल हिंदी डिजिटल मीडिया में कंटेंट राइटर के रूप में अपना योगदान दिए हैं. बिहार के स्थानीय-क्षेत्रिय मुद्दों पर विशेष नजर बनाए रखते है. राजीतिक-सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी खबरो पर पकड़ है. खबरों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्रोतों की जांच के साथ तथ्यों की पुष्टि अनिवार्य रूप से करते हैं.

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राजीव कुमार खास तौर पर राजनीति की खबर,ब्रेकिंग न्यूज, रियल टाइम खबरें और मौसम की खबर समेत रिसर्च आधारित खबरें करते हैं. इसके अलावा वह हर तरह के इवेंट का पल-पल का लाइव कवरेज भी करते हैं. सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर नजर बनाएं रखते है. खासकर राजनीति से जुड़ी खबरों पर विशेष फोकस रखते है. बिहार की राजनीति पर हमेशा नजर रहती है.

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राजीव कुमार ने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पत्रकारिता का शुरुआती ज्ञान लिया, यहां हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव कवरेज,खबर की थीम,खबरों में तथ्य आदि के बारे में बारीकी से समझा. करीब एक साल तक हिंदुस्तान अखबार में काम करने बाद दैनिक भास्कर में काम करने का मौका मिला. दैनिक भास्कर में जिले से जुड़ी खबर, लोकल खबर समेत कई खबरों की जानकारी मिली.करीब दो साल तक दैनिक भास्कर में काम करने के बाद डिजिटल में पारी की शुरुआत की.

शिक्षा/पुरस्कार

मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण के बाबा सोमेश्वरनाथ नगरी रहने वाले राजीव कुमार ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी से मास कम्युनिकेशन में पारास्नातक की डिग्री हासिल किया. दैनिक भास्कर में काम करने के दौरान बेतहर हेडिंग और एनओडी पैकेज पर दो-दो पुरस्कार प्राप्त है.

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