Bihar Bhumi: बिहार सरकार ने पारिवारिक जमीन से जुड़े मामलों को आसान और विवाद से मुक्त बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है. 27 दिसंबर 2025 से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल पर बंटवारा दाखिल-खारिज की नई व्यवस्था लागू कर दी है. अब परिवार के सभी हिस्सेदारों को अलग-अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. एक ही आवेदन में पूरे परिवार की जमीन का दाखिल-खारिज हो सकेगा.
विजय सिन्हा बोले- विवाद कम होगा
इस नई व्यवस्था की जानकारी डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पहले पारिवारिक बंटवारे के बाद हर सदस्य को अपने हिस्से की जमीन के लिए अलग-अलग दाखिल-खारिज कराना पड़ता था. इससे लोगों को समय, पैसा और मेहनत तीनों खर्च करने पड़ते थे. कई बार इसी वजह से विवाद भी पैदा हो जाते थे.
डिप्टी सीएम ने बताया कि इस समस्या को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया गया था. प्रधान सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में विभाग की टीम ने कम समय में नई डिजिटल व्यवस्था तैयार की. इसे अब बिहार भूमि पोर्टल पर लागू कर दिया गया है. इससे आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी.
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डिप्टी सीएम ने क्या अपील की
विजय कुमार सिन्हा ने लोगों से अपील की कि वे अपने पूर्वजों की जमीन का विधिवत बंटवारा कर डिजिटल माध्यम से अपने नाम जमाबंदी जरूर कराएं. खासकर जिन परिवारों में अभी तक मौखिक बंटवारे के आधार पर जमीन का उपयोग हो रहा है. वे इस नई सुविधा का लाभ लें. मौखिक बंटवारा आगे चलकर बड़े पारिवारिक विवाद का कारण बन सकता है.
नई व्यवस्था में उत्तराधिकार के साथ बंटवारे की सुविधा भी दी गई है. इसका मतलब यह है कि पूर्वज की मृत्यु के बाद सभी वारिसों के नाम एक साथ उनके हिस्से की जमीन पर जमाबंदी हो सकेगी. डिप्टी सीएम ने बताया कि हाल ही में चले राजस्व महा-अभियान में लाखों आवेदन मिले हैं, जिनका जल्द निपटारा किया जाएगा.
सरकार का कहना है कि यह कदम भूमि प्रशासन को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. इससे लोगों को जमीन से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी.
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