रेरा ने बिल्डरों को दिया निर्देश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 Oct 2024 1:14 AM
अलॉटी एसोसिएशन की जानकारी बिना अधूरी मानी जायेगी प्रोजेक्ट की त्रैमासिक रिपोर्ट- रेरा ने बिल्डरों को दिया निर्देश, किसी भी प्रोजेक्ट में आधे से अधिक बुकिंग पूरा होने के तीन माह के अंदर अलॉटी एसोसिएशन का गठन अनिवार्य
अलॉटी एसोसिएशन की जानकारी बिना अधूरी मानी जायेगी प्रोजेक्ट की त्रैमासिक रिपोर्ट
– रेरा ने बिल्डरों को दिया निर्देश, किसी भी प्रोजेक्ट में आधे से अधिक बुकिंग पूरा होने के तीन माह के अंदर अलॉटी एसोसिएशन का गठन अनिवार्य
संवाददाता, पटना. बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने किसी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में आधे से अधिक बुकिंग पूरी होने के तीन माह के भीतर अलॉटी एसोसिएशन का गठन अनिवार्य कर दिया है. बिल्डरों को हर तीन माह पर रेरा को सौंपी जाने वाली प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट में इसकी जानकारी देनी होगी. त्रैमासिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं होने पर रिपोर्ट को अधूरा माना जायेगा और नियमानुसार जुर्माना व अन्य कार्रवाई होगी. नन-ज्यूडिशियल स्टांप पर देनी होगी गठित एसोसिएशन की सूचनाबिहार रेरा के सचिव ने सार्वजनिक नोटिस जारी कहा है कि रेरा अधिनियम 2016 के खंड 11 (4) (e) के तहत किसी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में अलॉटी एसोसिएशन का गठन अनिवार्य है. अधिनियम का अनुपालन कराने को लेकर नयी गाइडलाइन तैयार की गयी है. इसके तहत बिल्डरों को 1000 रुपये के नन ज्यूडिशियल स्टांप पर निर्धारित फॉर्मेट में हर तीन माह पर अलॉटी एसोसिएशन के गठन संबंधित जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य आवंटियों के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करना, आवंटन से संबंधित लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रोजेक्ट के अंदर बुनियादी ढांचे के विकास आदि के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ संपर्क करना है.
अलॉटी एसोएिशन की गठित होगी दो कमेटियां, जनरल बॉडी करेगी पदाधिकारियों का चुनावगाइडलाइन के मुताबिक हर अलॉटी एसोसिएशन की दो कमेटियां होंगी. पहली कमेटी जनरल बॉडी की होगी, जिसमें प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने वाले सभी आवंटी सदस्य होंगे. दूसरी कार्यकारी समिति होगी, जिसमें एसोसिएशन के तमाम सदस्य आम सभा के जरिए अपने बीच में से एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष चुनेंगे. यदि किसी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में आवंटियों की कुल संख्या 50 से अधिक है, तो उसमें एक संयुक्त सचिव का पद अलग से सृजित किया जायेगा. यह पदाधिकारी मिल कर कार्यकारी समिति का गठन करेंगे और आवंटियों के मुद्दों को उनकी ओर से उठाने के हकदार होंगे. निर्वाचित पदाधिकारी तीन साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे. बिल्डर को परियोजना में आधे से अधिक बुकिंग पूरी होने के तीन माह के अंदर अलॉटी एसोसिएशन के अंतर्गत इन समितियों का गठन कर लेना होगा. यदि किसी कारणवश (त्यागपत्र/मृत्यु आदि) पदाधिकारियों का कोई पद रिक्त हो जाता है तो उसे रिक्ति की तिथि से तीन महीने के अंदर भरा जायेगा. रिक्त पद उस व्यक्ति के शेष कार्यकाल के लिए भरा जायेगा, जिसने पद छोड़ा है. एसोसिएशन के सदस्य रिक्त पद के चुनाव के लिए मतदान करेंगे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










