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फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया

Updated at : 07 May 2024 1:11 AM (IST)
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फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया

सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों को सेविका-सहायिका बनाये जाने का फैसला बरकरार- हाइकोर्ट ने एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया

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सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों को सेविका-सहायिका बनाये जाने का फैसला बरकरार

– हाइकोर्ट ने एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया

संवाददाता, पटनाहाइकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों को सेविका व सहायिका नहीं बनाये जाने के कानून को निरस्त करने के एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के बिनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. गौरतलब है कि हाइकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार के उस नियम को निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार सेविका व सहायिका के पद पर बहाल नहीं हो सकते. कोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन के लिए जारी मार्गदर्शिका को निरस्त कर दिया. इस आदेश की वैधता को अपील दायर कर चुनौती दी गयी थी. खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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