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Patna : तीन माह में सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने वाली एजेंसी पर 20% तक लगेगा जुर्माना

Updated at : 03 Jul 2024 1:28 AM (IST)
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Patna : तीन माह में सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने वाली एजेंसी पर 20% तक लगेगा जुर्माना

कमिश्नर ने निर्देश दिया कि जो एजेंसी तीन माह के अंदर सोलर लाइट नहीं लगायेगी, उन पर 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाये. यह जुर्माना पांच प्रतिशत प्रति सप्ताह विलंब की दर से वसूला जाये.

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संवाददाता,पटना: प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने व पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम को दिया है.उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना व पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को लेकर अद्यतन प्रगति का जायजा लिया. आयुक्त ने कहा कि जिलों में वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है. बैंक गारंटी के विरुद्ध लगभग शत-प्रतिशत कार्यादेश जारी कर दिया गया है. जो एजेंसी कार्यादेश प्राप्त होने के तीन माह के अंदर सोलर लाइट नहीं लगायेगी, उन पर 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाये. यह जुर्माना पांच प्रतिशत प्रति सप्ताह विलंब की दर से वसूला जाये. आयुक्त ने मंगलवार को अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट व पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा की. आयुक्त ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए भूमि चयन के लंबित मामलों का जल्द निबटारा करने को कहा है. बैठक में डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह के अलावा भोजपुर, नालंदा, बक्सर के डीएम सहित सभी जिलों के डीडीसी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की नियमित हो समीक्षा :

आयुक्त ने सभी डीएम को सोलर स्ट्रीट लाइट लगने की नियमित समीक्षा करने को कहा है. जिलों में एजेंसी को आवंटित कार्य के अनुरूप एक ही साथ एलओआइ व कार्यादेश जारी कर दिया जाये. 15 दिनों में एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी जिला पंचायत राज पदाधिकारी के यहां जमा करें. एजेंसी द्वारा आपूर्ति सामग्री का जिला पंचायत राज पदाधिकारी व ब्रेडा के पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के बाद 25 प्रतिशत राशि का भुगतान एजेंसी को किया जाये. पटना में संशोधित लक्ष्य 33620 के विरुद्ध 9162 सोलर स्ट्रीट लाइटें ही अब तक लग पायी हैं. पूर्व में यह लक्ष्य 12420 था. कार्यादेशों के विरुद्ध लगभग 74 प्रतिशत लगायी गयी. नालंदा में 100 प्रतिशत, भोजपुर में 73 प्रतिशत, बक्सर में 49 प्रतिशत, रोहतास में 44 प्रतिशत व कैमूर में 25 प्रतिशत लाइटें लगी हैं. पंचायत सरकार भवन के निर्माण में वर्ष 2023-24 में पटना प्रमंडल अंतर्गत स्वीकृत भूमि 588 के विरुद्ध एलएइओ और बीसीडी द्वारा प्रतिवेदित सीमांकन की संख्या 561 है. स्वीकृत भूमि के विरुद्ध सीमांकन के लिए नालंदा, भोजपुर व रोहतास में दो-दो , पटना व कैमूर में चार-चार और बक्सर में 13 है.

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