Patna School Closed: पटना जिले में बढ़ती हुई ठंड और लगातार गिरते तापमान ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. इसलिए पटना के डीएम त्यागराजन एम एस ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा आदेश जारी किया है. प्रशासन का कहना है कि सुबह के समय कम तापमान होने के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं.
आदेश में क्या कहा गया
पटना डीएम के आदेश के मुताबिक पटना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 8 तक की सभी एजुकेशनल एक्टिविटी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. यह प्रतिबंध 11 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा. इसका मतलब यह है कि कक्षा 8 तक के बच्चों को इस भीषण शीतलहर के दौरान स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी. प्रशासन ने स्कूल प्रबंधनों को सख्त हिदायत दी है कि वे इस आदेश का पालन करें.
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टाइम-टेबल पर क्या अपडेट
बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए नियमों में थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन उनके समय में भी बड़ा बदलाव किया गया है. कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए एजुकेशनल एक्टिविटी सुबह 10:30 बजे से पहले शुरू नहीं की जा सकेंगी और दोपहर 3:30 बजे के बाद उन्हें चलाने की अनुमति नहीं होगी.
वैसे छात्र जो प्री-बोर्ड या बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आयोजित होने वाली स्पेशल क्लास और परीक्षाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है ताकि उनकी बोर्ड की तैयारी प्रभावित न हो.
जिला प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश 9 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा और 11 जनवरी तक लागू रहेगा. आदेश पत्र में कहा गया है कि मैनेजमेंट को अपनी एजुकेशनल एक्टिविटी को इस तय समय सीमा के भीतर ही पूरा करना होगा. आने वाले दिनों में यदि मौसम की स्थिति और बिगड़ती है तो प्रशासन इस अवधि को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकता है.
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