पटना में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा किया तो लगेगा हर महीने जुर्माना, नगर निगम ने इस दिन तक का दिया आखिरी मौका

Updated:
विज्ञापन

Patna Property Tax Deadline

Patna Property Tax Deadline: पटना नगर निगम ने करदाताओं को अंतिम चेतावनी दी है. 30 जून तक संपत्तिकर नहीं भरने पर छूट खत्म हो जाएगी और 1 अक्टूबर से हर महीने 5% जुर्माना लगेगा. देरी पर सख्त वसूली अभियान भी शुरू किया जाएगा.

विज्ञापन

Patna Property Tax Deadline: पटना नगर निगम ने शहर के करदाताओं के लिए संपत्तिकर भुगतान को लेकर अंतिम चेतावनी जारी की है. निगम ने साफ कहा है कि जो लोग 30 जून 2025 तक टैक्स नहीं भरेंगे, उन्हें 5 प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी. यही नहीं, 1 अक्टूबर 2025 से बकाया राशियों पर हर महीने 5% की दर से जुर्माना भी वसूला जाएगा.

आपके शहर में

विज्ञापन

इस दिन के बाद से नियम हो जाएंगे सख्त

नगर निगम का यह फैसला हजारों बकायेदारों को सीधे प्रभावित करने वाला है, जो अब तक टैक्स देने में लापरवाही बरतते आ रहे हैं. निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच टैक्स भरने वालों को न तो कोई छूट मिलेगी और न ही उस अवधि में कोई पेनाल्टी, लेकिन अक्टूबर से नियम बेहद सख्त हो जाएंगे.

टैक्स काउंटर सातों दिन खुले, डिजिटल भुगतान की सुविधा भी

नगर निगम ने टैक्स वसूली को लेकर व्यापक तैयारी की है. अब रविवार और छुट्टियों के दिन भी टैक्स काउंटर खुले रहेंगे, जहां सुबह 9 से रात 9 बजे तक दो शिफ्टों में कर्मचारी तैनात रहेंगे. साथ ही, नागरिक घर बैठे भी संपत्तिकर का भुगतान कर सकते हैं.

Also Read: बिहार के प्राइवेट स्कूलों में हुआ सरकारी शिक्षकों का ट्रांसफर, विभागीय गलती से मचा हड़कंप

देरी पर कार्रवाई तय

नगर निगम ने दो टूक कहा है कि 30 जून के बाद बकायेदारों को न सिर्फ पेनाल्टी झेलनी होगी, बल्कि उनके खिलाफ सख्त वसूली अभियान भी चलाया जाएगा. जरूरत पड़ने पर संपत्ति सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन