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Road Reclassification in Patna: आशियाना-दीघा, कंकड़बाग समेत 19 सड़कें बनीं प्रधान मुख्य सड़क, बढ़ेगा Property Tax

Updated at : 19 Dec 2025 5:00 AM (IST)
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File Photo: Double Decker Flyover (Patna)

File Photo: Double Decker Flyover (Patna)

Road Reclassification in Patna: पटना नगर निगम ने संपत्ति कर निर्धारण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. शहर की 19 मुख्य सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में अपग्रेड किया गया है. आशियाना-दीघा, कंकड़बाग, किदवईपुरी सहित कई इलाकों में अब संपत्ति कर की दरें बढ़ेंगी. यह व्यवस्था बिहार नगरपालिका नियमावली 2013 के तहत लागू की गई है.

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Road Reclassification in Patna:
पटना नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग से मंजूरी के बाद नगर निगम ने शहर की सड़कों का पुनर्वर्गीकरण कर दिया है. इसके तहत 19 मुख्य सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क में अपग्रेड कर दिया गया है. नयी व्यवस्था के अनुसार संपत्ति कर का निर्धारण भी इसी के अनुसार प्रभावी होगा. निगम (Patna Municipal Corporation) ने शहर की करीब 112 सड़कों की सूची जारी की है. इनमें 43 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में रखा है, जबकि 69 को मुख्य सड़क में रखा गया है.

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पहले 24 प्रधान मुख्य सड़कें व 88 मुख्य सड़कें थीं. कंकड़बाग, किदवईपुरी, कांग्रेस मैदान, बुद्ध मार्ग, आशियाना-दीघा रोड, अशोक राजपथ, हनुमान नगर आदि पहले मुख्य सड़क की श्रेणी में थे. लेकिन, अब इसे प्रधान मुख्य सड़क में रखा गया है.बाकरगंज दलदली रोड, चांदमारी रोड, गांधी पथ, बैंक रोड, जमाल रोड, गौरेया टोली पथ, बिरला मंडिर रोड, मखनियां कुआं रोड, गोविंद मित्रा रोड आदि को मुख्य सड़क हैं.

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ये हैं नयी प्रधान मुख्य सड़कें

हार्डिंग रोड, बाकरगंज बजाज रोड, बुद्धमार्ग से हार्डिंग रोड के समीप तक, अनुग्रह नारायण पथ, आशियाना-दीघा रोड, चिरैयाटांड़-इंगलिश रोड, कांग्रेस मैदान रोड, गोलघर पार्क रोड, हनुमान नगर रोड, करबिगहिया रोड, किदवईपुरी रोड, मथुरा सिन्हा प्रसाद पथ, नया सड़क रोड ( गुरु गोबिंद सिंह पथ), नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल रोड, नवल किशोर पथ, रामपुर रोड, सहदेव मार्ग, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, विद्यापति मार्ग.

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हर पांच साल में होगी सड़कों के वर्गीकरण की समीक्षा

नगर निगम के आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (Property Tax) निर्धारण, संग्रहण व वसूली नियमावली, 2013 के नियम तीन के तहत की गयी है. आदेश में स्पष्ट है कि नगर निगम हर पांच साल में सड़कों के वर्गीकरण की समीक्षा करेगा और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करेगा. नगर आयुक्त ने सभी अपर नगर आयुक्तों, उप नगर आयुक्तों व कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. इसके साथ ही निगम संपत्ति कर व सेवा शुल्क को भी अपडेट किया जायेगा.

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वर्गीकरण करने का मानदंड

– प्रधान मुख्य सड़कें : 40 फुट से अधिक चौड़ी
– मुख्य सड़कें : 20-40 फुट चौड़ी
– अन्य सड़कें : 20 फुट से कम चौड़ी

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हिमांशु देव

लेखक के बारे में

By हिमांशु देव

सितंबर 2023 से पटना में प्रभात खबर से जुड़कर प्रिंट और डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं. कला, साहित्य-संस्कृति, नगर निगम और स्मार्ट सिटी से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से काम किया है. महिला, युवा और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाना प्राथमिकता में शामिल है. व्यक्तिगत तौर पर किताबें पढ़ना और नई जगहों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है.

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