RJD के पूर्व विधायक रीतलाल यादव का बेल नामंजूर, राज्य ने कहा- डर से गवाही नहीं देते गवाह

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पूर्व विधायक रीतलाल यादव का फाइल फोटो

पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के पूर्व राजद विधायक रीतलाल यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने आरोपों की प्रकृति, गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास को महत्वपूर्ण मानते हुए यह फैसला सुनाया है.

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Reetlal Yadav's Bail Plea Rejected : दानापुर के पूर्व राजद विधायक रीतलाल यादव की जमानत याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. खगौल थाना कांड संख्या 129/2025 में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने आरोपों की प्रकृति, उनकी गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास को अहम माना.

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‘जमानत सामान्य नियम, जेल अपवाद’

हाईकोर्ट ने अपने 18 पन्नों के आदेश में कहा कि सामान्य तौर पर जमानत नियम और जेल अपवाद है, लेकिन जमानत पर विचार करते समय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को अलग-अलग देखना जरूरी है. कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए इस स्तर पर रीतलाल यादव को जमानत देना उचित नहीं माना.

कोर्ट के सामने क्या था मामला

मामला भवन निर्माण कंपनी जेनेक्स इको इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से कथित रंगदारी मांगने से जुड़ा है. कंपनी ने 2023 में खगौल-दानापुर के कोठवा गांव में प्रोजेक्ट शुरू किया था. आरोप है कि बाद में कंपनी के साझेदार को बुलाकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गयी. शिकायतकर्ता ने चार लाख रुपये देने और 30 लाख रुपये का लिखित नोट तैयार कराये जाने का भी आरोप लगाया है.

राज्य ने आपराधिक इतिहास को बनाया आधार

जमानत का विरोध करते हुए राज्य के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रीतलाल यादव के खिलाफ करीब 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या जैसे गंभीर आरोप वाले मामले भी शामिल हैं. राज्य की ओर से यह भी दलील दी गयी कि कई मामलों में गवाह भय के कारण अदालत में गवाही देने से बचते हैं.

बचाव पक्ष ने बताया राजनीतिक साजिश

रीतलाल यादव की ओर से दलील दी गयी कि वह निर्दोष हैं और निर्माण सामग्री के कारोबार से उनका कोई संबंध नहीं है. बचाव पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज होने में देरी का हवाला देते हुए इसे राजनीतिक कारणों से फंसाने की कार्रवाई बताया.

गंभीरता को देखते हुए नहीं मिली राहत

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपों की प्रकृति और गंभीरता के साथ आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखा और जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट के इस आदेश के साथ रीतलाल यादव को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी.

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