पटना हाईकोर्ट ने BPSC का तीन साल का प्रतिबंध रद्द किया, कैंडिडेट को मिली बड़ी राहत
Published by : Abhinandan Pandey Updated At : 11 Sep 2025 5:06 PM
सांकेतिक तस्वीर
BPSC Exam: पटना हाईकोर्ट ने BPSC के एक आदेश को निरस्त कर अभ्यर्थी तारकेश्वर पांडेय को बड़ी राहत दी है. आयोग द्वारा बिना कारण बताए लगाए गए तीन साल के परीक्षा प्रतिबंध को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया.
BPSC Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आयोग द्वारा एक अभ्यर्थी पर लगाए गए तीन साल के परीक्षा प्रतिबंध को पूरी तरह निरस्त कर दिया है. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश तारकेश्वर पांडेय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
बिना कारण बताए लगाया गया प्रतिबंध
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 19 फरवरी को बीपीएससी ने उन्हें 12 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2027 तक आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक दिया. यह प्रतिबंध बिना ठोस कारण बताए लगाया गया था. अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि प्रीलिम्स परीक्षा के दिन प्रश्नपत्र आधे घंटे देरी से मिलने की बात उन्होंने मीडिया को बताई थी. इस बयान को तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और उसी आधार पर आयोग ने उन पर दंडात्मक कार्रवाई कर दी.
सफाई का मौका तक नहीं दिया गया
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि आयोग ने उनकी विस्तृत सफाई पर विचार तक नहीं किया. बिना किसी ठोस आधार और कारण का उल्लेख किए सीधे तीन साल का प्रतिबंध थोप दिया गया.
हाईकोर्ट का सख्त रुख
पटना हाईकोर्ट ने आयोग के आदेश को न सिर्फ अनुचित बताया बल्कि इसे न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ करार दिया. जस्टिस संदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई में कारणों का उल्लेख अनिवार्य है. बिना कारण बताए लिया गया ऐसा फैसला असंवैधानिक माना जाएगा. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बीपीएससी का आदेश न तो तर्कसंगत था और न ही प्राकृतिक न्याय के अनुरूप. लिहाजा, इसे निरस्त किया जाता है.
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