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पंचायती राज विभाग ने हाइकोर्ट का आदेश जिलों को भेजा

Updated at : 29 May 2024 12:58 AM (IST)
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पंचायती राज विभाग ने हाइकोर्ट का आदेश जिलों को भेजा

पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पटना हाइकोर्ट के फैसले के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया

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संवाददाता,पटना पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पटना हाइकोर्ट के फैसले के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह निर्देश विभाग ने पटना हाइकोर्ट की खंडपीठ द्वारा संगीता देवी एवं अन्य द्वारा दायर अपील में दिया है. पटना हाइकोर्ट ने 16 मई के फैसला दिया था. साथ ही इसकी प्रति अपने जिला के तहत सभी पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराया जाये. पटना हाई कोर्ट ने 16 मई 2024 को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा था कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्याय के खिलाफ लाए गये “अविश्वास प्रस्ताव ” को लागू करने के लिए, बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता है न कि जिला परिषद के कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत की. मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन , न्यायाधीश आशुतोष कुमार एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की पूर्ण पीठ ने संगीता देवी एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एलपीए (अपील) पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला सुनाया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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