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एससी और एसटी पर्चाधारियों को दखल दिलाने के लिए शुरू हुआ “ऑपरेशन भूमि दखल देहानी”

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवंटित और बंदोबस्त की गयी जमीन पर वास्तविक दखल-कब्जा दिलाने के लिए विशेष अभियान “ऑपरेशन भूमि दखल देहानी” चलाया जा रहा है.

– आवंटित भूमि पर मिलेगा कब्जा, बेदखली करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई संवाददाता, पटना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवंटित और बंदोबस्त की गयी जमीन पर वास्तविक दखल-कब्जा दिलाने के लिए विशेष अभियान “ऑपरेशन भूमि दखल देहानी” चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत सभी पात्र एससी और एसटी पर्चाधारियों को उनकी आवंटित जमीन पर शत-प्रतिशत दखल-कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है. किसी भी स्थिति में कमजोर वर्गों की जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी को ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए पर्चाधारियों को उनका वैध अधिकार दिलाने का निर्देश दिया है. इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एससी और एसटी परिवारों को दी गयी सरकारी, अधिशेष, भूदान या खरीदी गयी जमीन से यदि कोई निजी व्यक्ति बेदखल करेंगे तो इसे गंभीर और दंडनीय अपराध माना जायेगा. उनको न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान पूरी मजबूती के साथ लागू किये जायेंगे. संविधान के अनुच्छेद-46 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान है. वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 3(एफ) के अंतर्गत एससी और एसटी को आवंटित जमीन पर अवैध कब्जा करना दंडनीय अपराध है. ऐसे वर्गों से जुड़े बेदखली मामलों का निपटारा प्राथमिकता, संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई के साथ किया जायेगा. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवंटित और बंदोबस्त की गयी जमीन पर उनका दखल-कब्जा सुनिश्चित कराना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी स्थिति में कमजोर वर्गों की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के माध्यम से पर्चाधारियों को जल्द न्याय दिलाने का निर्देश जारी किया गया है. हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि एक भी पात्र परिवार अपनी आवंटित जमीन से वंचित नहीं रहे. यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है. राज्य सरकार हर हाल में गरीब, वंचित और पर्चाधारी परिवारों के साथ खड़ी है.

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