हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

Updated at : 03 May 2024 12:41 AM (IST)
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हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

दानापुर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच श्रीप्रकाश की कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी पप्पू सिंह को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार का आर्थिक दंड की सजा सुनायी है.

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दानापुर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच श्रीप्रकाश की कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी पप्पू सिंह को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार का आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. प्रभारी एपीपी रामकेश्वर प्रसाद ने बताया कि नौबतपुर छोटी टगरैला निवासी व मृतक की मां बृजमणि देवी ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि 19 फरवरी 20 को देर रात मेरा पुत्र रूपेश कुमार अपने रिश्तेदार दीपक बेनीबिगहा बिक्रम निवासी के साथ छत पर सोया था. जहां पप्पू सिंह ने मेरे पुत्र रूपेश को गोली मार दी और उसके साथ सोये दीपक ने भी एक गोली मार कर हत्या कर दोनों फरार हो गये थे. उन्होंने बताया कि आपसी वर्चस्व को लेकर मेरे पुत्र की हत्या की गयी थी. एपीपी ने बताया कि न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गवाह व साक्ष्य के आधार पर एक आरोपी पप्पू सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. साथ ही धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत पांच वर्ष की सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है. जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग होने के कारण कोर्ट में मामला लंबित है.

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