संवाददाता, पटना
22 कैरेट का झूठा दावा कर आभूषण बेचने के मामले में न्यू मार्केट स्थित श्री शिव ज्वेलर्स पर जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ा फैसला सुनाया है. अब ज्वेलर्स को 22 कैरेट सोने के आभूषण या सूद समेत आभूषण के वर्तमान मूल्य व जुर्माना चुकाना होगा. यारपुर निवासी प्रणेश कुमार सिंह ने श्री शिव ज्वेलर्स के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 18 जून, 2011 को हमने 1.64 लाख रुपये में सोने की एक हार, एक अंगूठी, एक झुमका, एक नथ, एक टीका और दो चूड़ियां खरीदीं. उस समय ज्वेलर्स ने 22 कैरेट शुद्धता का दावा किया था. लेकिन, जब लैब में इसकी जांच करायी, तो आभूषणों की शुद्धता 22 कैरेट से कम पायी गयी. लैब रिपोर्ट के अनुसार हार और पेंडेंट की शुद्धता 65 प्रतिशत (15.6 कैरेट) और 68.44 प्रतिशत (16.43 कैरेट) पायी गयी.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र व सदस्य रजनीश कुमार ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि यदि शिकायतकर्ता ये सभी आभूषण वापस करें, तो ज्वेलर्स 22 कैरेट बीआइएस हॉलमार्क वाले आभूषण दें या वर्तमान बाजार दर पर उनकी कीमत के साथ ही 20 प्रतिशत मेकिंग चार्ज व 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का 60 दिनों में भुगतान करें. शिकायतकर्ता को ये आभूषण आदेश प्राप्ति के 30 दिनों में लौटाने होंगे.
इसके साथ ही मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा, मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 20 हजार रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया. वहीं, उपभोक्ता कल्याण कोष में दंडात्मक क्षतिपूर्ति के रूप में तीन लाख रुपये का भुगतान करना होगा.
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