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चारा घोटाला : बांका ट्रेजरी मामले में हस्तलिपि विशेषज्ञ की गवाही पूरी

चारा घोटाले से जुड़े एक मुख्य मामले में पटना की एक विशेष अदालत में शुक्रवार को सीबीआइ ने अपने 109वें गवाह के रूप में एक हस्तलिपि विशेषज्ञ की गवाही करायी.

न्यायालय संवाददाता, पटना चारा घोटाले से जुड़े एक मुख्य मामले में पटना की एक विशेष अदालत में शुक्रवार को सीबीआइ ने अपने 109वें गवाह के रूप में एक हस्तलिपि विशेषज्ञ की गवाही करायी. चारा घोटाले के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में सीबीआइ ने अपने 109वें गवाह के रूप में एक हस्तलिपि विशेषज्ञ यूजीएस भटनागर को पेश किया, जिसके मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण के बाद गवाह को उन्मुक्त कर दिया गया. अगली सुनवाई चार दिसंबर, 2025 को होगी. मामला भागलपुर के बांका उप जिला कोषागार से पशुपालन विभाग में जाली विपत्रों के आधार पर लगभग 45 लाख रुपयों की अवैध निकासी का है. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, कई तत्कालीन मंत्री, विधायक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरोपित हैं. सीबीआइ ने मामले की प्राथमिकी आरसी 63ए/96 के रूप में दर्ज करने के बाद 44 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. इनमें से कई आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है. वर्तमान में लालू प्रसाद समेत 18 आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी है.

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