21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

31 अक्तूबर तक एडमिशन रद्द करानेवाले स्टूडेंट्स को वापस करना होगा शुल्क व सर्टिफिकेट …

अगर कोई स्टूडेंट्स किसी भी कारण से एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ता है तो कॉलेज प्रबंधन को उसकी फीस वापस करना होगा.

संवाददाता, पटना: अगर कोई स्टूडेंट्स किसी भी कारण से एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ता है तो कॉलेज प्रबंधन को उसकी फीस वापस करना होगा. यूजीसी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया कि कोई उच्च शिक्षण संस्थान किसी छात्र की फीस और उसके अकादमिक सर्टिफिकेट को नहीं रख सकता है. नियम न मानने पर मान्यता रदद, सभी प्रकार की ग्रांट रोकने, किसी प्रोग्राम में एक साल या उससे अधिक समय तक दाखिले पर रोक, जुर्माना से लेकर राज्य सरकारों के संस्थानों के खिलाफ स्टेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने कहा है कि यूजीसी के बार-बार निर्देशों के बाद कई शिक्षण संस्थान छात्र के कॉलेज छोड़ने पर फीस वापस नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा दाखिले के बाद मूल सर्टिफिकेट तक वापस नहीं किये जा रहे हैं. राज्य सरकारों से आग्रह है कि वे अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में फीस वापसी के नियमों को लागू करवायें. छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों का समय से निपटारा करें. अगर 31 अक्तूबर तक किसी छात्र ने प्रवेश रद्द करने के लिए आवेदन किया होगा तो शुल्क के लिए भुगतान की गयी सभी राशि यूजीसी नियमों के तहत वापस करनी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel