संवाददाता, पटना़
पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर राज्यभर में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. केंद्र की एडवाइजरी के आधार पर गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे पाक नागरिकों की सघन निगरानी करें. वीजा स्थिति की जांच कर पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी सुनिश्चित कराएं.
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 27 अप्रैल, 2025 से पाक नागरिकों को जारी सभी प्रकार के वीजा (राजनयिक, आधिकारिक और दीर्घकालिक वीजा को छोड़कर) रद्द कर दिए जाएंगे. साथ ही, मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल, 2025 तक ही वैध होगा. इसके बाद इन वीजाओं के आधार पर भारत में निवास की अनुमति नहीं होगी. गृह विभाग, बिहार द्वारा जारी आदेश में जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जाए जो बिहार में निवासरत हैं और जिनका वीजा आदेश के तहत रद्द किया गया है. इस प्रक्रिया में लापरवाही नहीं बरती जाए और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय पर रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी जाए. गृह विभाग ने इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय हालात के मद्देनज़र एक जरूरी कदम बताया है.
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