डीजल अनुदान का आवेदन रोकने का निर्णय करेंगे डीएओ

डीजल अनुदान के तहत किसानों को मुआवजा देने पर जिला कृषि पदाधिकारी(डीएओ)फैसला लेंगे. जरूरत नहीं होने पर इसका क्रियान्वयन रोकने का निर्णय लेने का भी अधिकार जिला कृषि पदाधिकारियों को दे दिया गया है.
संवाददाता, पटना डीजल अनुदान के तहत किसानों को मुआवजा देने पर जिला कृषि पदाधिकारी(डीएओ)फैसला लेंगे. जरूरत नहीं होने पर इसका क्रियान्वयन रोकने का निर्णय लेने का भी अधिकार जिला कृषि पदाधिकारियों को दे दिया गया है. कृषि विभाग ने डीजल अनुदान की समीक्षा की थी. इसमें कटिहार, अररिया, सहरसा, नालंदा, सारण, खगड़िया, सीतामढ़ी, सीवान, भागलपुर और किशनगंज के जिला कृषि पदाधिकारियों ने बताया था कि जिले में अच्छी बारिश हुई है. इस कारण इन जिलों में डीजल अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया रोकनी चाहिए. इसमें तय हुआ है कि जितने आवेदन अभी तक आ गये हैं, उनका निष्पादन कर दिया जाये. इसके अलावा अन्य जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को विभाग ने डीजल अनुदान की प्रक्रिया रोकने से संबंधित निर्णय लेने का आदेश दिया है.
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