Challan Payment Bihar: बिहार में परिवहन विभाग की तरफ से गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी गई है. दरअसल, ट्रैफिक कैमरों के जरिए अगर गलत तरीके से चालान कटता है तो उसे कैंसिल किया जा सकेगा. दरअसल, इसके लिए आवेदन करने की सुविधा गाड़ी मालिकों को मिलेगी. गाड़ी मालिक चालान कैंसिल करवाने के लिए संबंधित जिले के यातायात थाना में जा सकेंगे और जरूरी कागजात जमा कर चालान कैंसिल करा सकेंगे.
हर रोज मिल रहे इतने आवेदन
परिवहन विभाग की यह पहल राहत भरी मानी जा रही है. विभाग के मुताबिक ट्रैफिक कैमरे के जरिये चालान कटने के बाद काफी संख्या में पुलिस मुख्यालय में आवेदन मिल रहे हैं. हर दिन करीब 50 से भी अधिक आवेदन किये जा रहे हैं. इनमें लगभग 10 प्रतिशत आवेदन अधूरे दस्तावेजों या फिर गलत जानकारी के कारण खारिज कर दिये जाते हैं. दरअसल, हेलमेट नहीं पहनने के कारण कटे चालान को कैंसिल कराने को लेकर सबसे ज्यादा आवेदन किये जा रहे.
गाड़ी मालिक ऐसे कर सकेंगे आवेदन
आवेदन की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई कि चालान कैंसिल करवाने के लिए गाड़ी मालिक को यातायात थाने में आवेदन करना होता है. आवेदन के लिए चालान की कॉपी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी की तस्वीर जो चालान में दर्ज किया गया और गाड़ी के आगे-पीछे दोनों की रंगीन तस्वीर देना जरूरी होगा. इसके साथ ही गाड़ी मालिक को आवेदन में चालान कैंसिल करवाने का वाजिब कारण बताना होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाता है और यातायात थाना अधिकारी ‘फॉर्म-बी’ भरकर आगे की प्रक्रिया करते हैं.
समय सीमा का रखना होगा ध्यान
नियम की माने तो, गाड़ी मालिक को यह ध्यान रखना होगा कि 90 दिनों के भीतर ही गलत चालान को लेकर आवेदन कर दें. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े चालानों के लिए समय सीमा और कम है. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में मात्र 15 दिनों के अंदर ही ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी के साथ आवेदन करना होता है.

