Bihar Traffic Rule: बिहार में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों को चेतावनी दी गई है. अब राज्य में यातायात नियमों को तीन बार से ज्यादा तोड़ने वाले चालकों के नाम को वेबसाइट पर जारी किया जायेगा. साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस को भी जब्त किया जायेगा. उन सभी चालकों को लगभग एक महीने के लिए यातायात नियमों की ट्रेनिंग लेने के लिए संबंधित जिलों के डीटीओ ऑफिस में जाना होगा.
डीटीओ ऑफिस से ट्रेनिंग लेने के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट
जानकारी के मुताबिक, डीटीओ ऑफिस से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा. इसके बाद ही दोबारा से उनका लाइसेंस इश्यू करने की अनुशंसा डीटीओ ऑफिस को की जायेगी. दरअसल, विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ ऑफिस में ऐसे चालकों को ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर स्थापित करने का निर्णय है. इस तरह से बिहार में हो रहे रोड एक्सीडेंट्स को देखते हुए यह पहल बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
इन यातायात नियमों का किया जा रहा है उल्लंघन
- ओवरस्पीडिंग यानी तेज गति से गाड़ी चलाना.
- सिग्नल यानी रेड लाइट को पार कर जाना.
- रैश ड्राइविंग यानी गलत तरीके से गाड़ी चलाना.
- ओवरलोडिंग यानी क्षमता से अधिक सवार सामान.
- बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना.
- गलत दिशा में यानी विपरीत दिशा में गाड़ी चलाना.
यातायात नियमों के उल्लंघन में बिहार देश में 10वें पायदान पर
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यातायात नियमों के उल्लंघन में बिहार देश में 10वें पायदान पर है. इस साल एक जनवरी से 13 दिसंबर तक 30 लाख से अधिक लोगों पर यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में चालान काटा गया है. इसमें परिवहन विभाग ने पांच लाख 86 हजार 91 जबकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से 24 लाख 22 हजार 492 लोगों पर चालान काटा गया.
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