Bihar Teacher Transfer: बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर और इससे जुड़ी सभी शिकायतों का समाधान अब जिला स्तर पर करने का फैसला किया है. इसके लिए हर जिले में एक जिला स्थापना समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी (DM) करेंगे. इस समिति में टोटल 8 लोग होंगे.
शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि समिति में डीएम के अलावा उप विकास आयुक्त (DDC), अपर जिला दंडाधिकारी (ADM), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) और डीएम के स्तर से चुने गए अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी शामिल होंगे. इसके अलावा, एक वरीय महिला उप समाहर्ता (अगर यह पद उपलब्ध न हो तो कोई अन्य महिला पदाधिकारी) और अल्पसंख्यक वर्ग से एक पदाधिकारी भी सदस्य होंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.
इस समिति के पास क्या-क्या अधिकार
जिले के भीतर शिक्षकों का ट्रांसफर करना.
अंतर-जिला ट्रांसफर के लिए अनुशंसा देना.
ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करना.
स्वीकृत रिक्त पदों की सीमा तक प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) देना.
बिहार चुनाव की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें
शिक्षकों के लिए खुशखबरी
सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था तुरंत लागू कर दी गई है. इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों की ट्रांसफर और शिकायतों से जुड़े मामले जल्दी निपटाए जा सकें और शिक्षकों को अनावश्यक रूप से पटना या अन्य जगहों के चक्कर न लगाने पड़ें.
जिला स्तर पर समिति बनने से प्रक्रिया तेज होगी और स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता भी बढ़ेगी. साथ ही, यह भी उम्मीद है कि इससे शिक्षकों को समय पर उचित समाधान मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा.
इसे भी पढ़ें: टिफिन बॉक्स में किसान से 20000 लेते धराये राजस्व कर्मचारी, औरंगाबाद में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई

