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बिहार में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों का समय बदला, इन 5 जिलों में लागू हुआ नया आदेश

Bihar School Timing : बिहार में गर्मी की तेज लहर के बीच स्कूली बच्चों को राहत देने के लिए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. पटना के बाद, भागलपुर, गया, बांका और औरंगाबाद जिलों में भी स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है, ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रहे.

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Bihar School Timing: बिहार में गर्मी ने इस समय बच्चों के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर दी है. इसके मद्देनजर, पटना में पहले ही स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था अब भागलपुर, गया, बांका और औरंगाबाद जिलों में भी स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है. इन जिलों में गर्मी के प्रभाव को देखते हुए स्कूलों के संचालन में खास बदलाव किए गए हैं, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे.

भागलपुर में लू और अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए 11 बजे तक स्कूल

भागलपुर जिले के डीएम नवल किशोर चौधरी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में लू और उच्च तापमान के कारण बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इस कारण से जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 11 बजे के बाद कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है. यह आदेश 25 से 27 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा.

गया में तापमान 42 डिग्री पार, कक्षाएं अब 11.30 बजे तक

गया में गुरुवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह बिहार का सबसे गर्म जिला बन गया. इस परिस्थिति में गया जिले के DM ने 10वीं कक्षा तक की कक्षाओं को सुबह 11.30 बजे तक ही चलाने का आदेश दिया. यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

बांका में स्कूलों की छुट्टी सुबह 11.30 बजे से

बांका जिले में भी स्कूलों का समय सुबह 11.30 बजे तक सीमित कर दिया गया है. DM अंशुल कुमार ने 27 अप्रैल तक यह आदेश जारी किया है, ताकि बच्चों को ज्यादा गर्मी का सामना न करना पड़े.

औरंगाबाद में कक्षाएं अब 11.45 बजे से पहले खत्म

औरंगाबाद में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 11.45 बजे के बाद रोक दिया जाएगा. यह आदेश गर्मी के कारण बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है.

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पटना में पहले से ही बदलाव

पटना में पहले ही डीएम चंद्रशेखर ने आदेश जारी किया था, जिसमें स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था. अब पटना में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 11.45 बजे के बाद कक्षाओं का संचालन नहीं होगा. यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा.

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