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Bihar News: बिहार के टैक्सपेयर्स के लिए गोल्डन चांस! बकाया होल्डिंग टैक्स पर 100% ब्याज-जुर्माना माफ, जानें क्या है यह ऐतिहासिक वन टाइम सेटलमेंट योजना

Bihar News: पटना के हजारों करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पुराने होल्डिंग टैक्स का बोझ कम होगा, क्योंकि ब्याज और पेनाल्टी दोनों पूरी तरह माफ कर दी गई है.

Bihar News:: बिहार में लंबे समय से होल्डिंग टैक्स का बकाया जमा करने में परेशानी झेल रहे संपत्ति धारकों को अब राहत मिलने वाली है. बिहार सरकार ने नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं पेनाल्टी छूट योजना लागू कर दी है. इसका मतलब यह है कि अब 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स पर लगा 100% ब्याज और पेनाल्टी पूरी तरह माफ रहेगी. करदाता को केवल एकमुश्त मूल राशि जमा करनी होगी. यह फैसला शहर में राजस्व सुधार और कर भुगतान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है.

वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के बाद यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. नगर निगम के अनुसार, 2025–26 और इससे पहले के सभी बकाया करदाता इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं.
इस योजना का फायदा सिर्फ आवासीय संपत्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और सरकार की संपत्तियां भी इससे जुड़ सकेंगी.

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उन लोगों के लिए भी राहत लेकर आया है, जिन्होंने वर्षों से टैक्स नहीं चुकाया है और ब्याज–जुर्माना की वजह से रकम काफी बढ़ चुकी थी. अब केवल मूल धन राशि देकर पूरा मामला निपटाया जा सकता है.

कोर्ट में लंबित मामलों पर भी बड़ा फायदा

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित होल्डिंग टैक्स मामलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है. ऐसे करदाताओं को बस अपना मामला वापस लेने का लिखित प्रमाण देना होगा और वे भी पेनाल्टी–ब्याज माफी का लाभ उठा सकते हैं.
यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके मामले तकनीकी कारणों से अटके हुए थे.

जिनका होल्डिंग नंबर नहीं है, वे भी शामिल होंगे

योजना में यह विशेष प्रावधान किया गया है कि जिन संपत्तियों का अभी तक होल्डिंग नंबर निर्धारित नहीं हुआ है, वे भी कर निर्धारण कराकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं. इससे नगर निगम के टैक्स बेस को भी विस्तार मिलेगा.

भुगतान प्रक्रिया को बनाया गया आसान

सरकार ने ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर मूल राशि जमा कर 100% ब्याज और पेनाल्टी माफी का लाभ उठाएं. भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निगम ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है. इसके अलावा, निगम कार्यालयों और अधिकृत पोर्टल पर भी भुगतान किया जा सकेगा.

नगर निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई गलत सूचना देता है या तथ्य छिपाता है, तो दी गई छूट तुरंत रद्द कर दी जाएगी और संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी.

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Pratyush Prashant
Pratyush Prashant
कंटेंट एडिटर. लाड़ली मीडिया अवॉर्ड विजेता. जेंडर और मीडिया में पीएच.डी. . वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में काम कर रहे हैं. साहित्य पढ़ने-लिखने में रुचि रखते हैं.

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