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आरटीइ : पोर्टल पर जानकारी नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर 24 घंटे में कार्रवाई का निर्देश

Updated at : 19 Feb 2026 6:28 PM (IST)
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आरटीइ : पोर्टल पर जानकारी नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर 24 घंटे में कार्रवाई का निर्देश

जिला शिक्षा कार्यालय ने वैसे निजी स्कूल जिसने अब तक इंटेक कैपेसिटी अपडेट नहीं किया है उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है.

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संवाददाता, पटना

जिला शिक्षा कार्यालय ने वैसे निजी स्कूल जिसने अब तक इंटेक कैपेसिटी अपडेट नहीं किया है उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) साकेत रंजन ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीइओ) को अपने क्षेत्र के इंटेक कैपेसिटी अपडेट नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करने का निर्देश दिया है. जिले में 1514 रजिस्टर्ड निजी स्कूल हैं. इसमें से 891 निजी स्कूलों ने इंटेक कैपेसिटी अपडेट किया है. इनमें 623 स्कूल ऐसे है जो बार-बार आदेश दिये जाने के बाद भी इंटेक कैपेसिटी अपडेट नहीं कर रहे हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि इंटेक कैपेसिटी अपडेट नहीं होने से आरटीइ के तहत नामांकन लेने वाले बच्चों को स्कूल चयन में पेरशानी हो रही है. डीइओ ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अनुशंसा पर इंटेक कैपेसिटी अपडेट नहीं करने वाले निजी स्कूलों का पंजीयन रद के करने के साथ यू-डायस भी रद्द कर दिया जायेगा.

4905 बच्चों ने आरटीइ के तहत नामांकन के लिए किया आवेदन

जिला शिक्षा कार्यालय को आरटीइ के तहत गरीब और अभिवंंचित वर्ग के बच्चों के आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी को समाप्त हो गयी है. इस दौरान 4905 बच्चों के अभिभावकों ने कक्षा एक में नामांकन के लिए आवेदन किया है. जांच के बाद 3514 बच्चों के आवेदन का स्वीकार किया गया है. वहीं 1065 आवेदन लंबित है जिसकी जांच चल रही है.

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